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    US SEC केस में अदाणी के लिए आई गुड न्यूज, अमेरिकी अदालत ने मंजूर की रिश्वत मामले को खारिज करने वाली याचिका

    Updated: Wed, 08 Apr 2026 12:32 PM (IST)

    गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी को अमेरिकी अदालत से राहत मिली है। न्यूयॉर्क की एक US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ...और पढ़ें

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    अमेरिकी अदालत ने अदाणी की याचिका स्वीकारी, US SEC रिश्वत मामले में बड़ी राहत

    नई दिल्ली। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी को अमेरिका अदालत ने एक गुड न्यूज दी है। US SEC फ्रॉड केस में अदालत ने इस केस को खारिज करने के लिए अदाणी द्वारा दायर की गई याचिका को मंजूरी दे दी है। दरअसल, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे पर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने (US SEC Adani bribery case) के आरोप लगाए थे।

    इसी मुकदमे को खारिज करने के लिए गौतम अदाणी ने एक याचिका दायर की थी, जिसे न्यूयॉर्क की US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

    केस को खारिज करने वाली याचिका हुई स्वीकार

    7 अप्रैल के एक कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, न्यूयॉर्क की एक US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी की याचिका को शुरुआती सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। वे US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के उस सिविल फ्रॉड केस को खारिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कथित तौर पर रिश्वतखोरी की एक साजिश से जुड़ा है।

    Adani plea

    जज निकोलस जी. गराउफिस द्वारा जारी इस आदेश में, केस को खारिज करने की प्रस्तावित अर्जी पर 'प्री-मोशन कॉन्फ्रेंस' (सुनवाई से पहले की चर्चा) के लिए उनकी अपील को मंजूरी दे दी गई है। अदाणी की लीगल टीम ने पहले ही संकेत दिया था कि वह कोर्ट से 30 अप्रैल तक इस केस को खारिज करने की अपील करेगी।

    गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर पर US SEC ने लगाया था आरोप

    नवंबर 2024 में SEC ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर एक ऐसी साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसके तहत उन्होंने अदाणी ग्रीन एनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने या देने का वादा करने की योजना बनाई थी। इस कंपनी में ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के पदों पर हैं। 

    सिक्योरिटीज फ्रॉड का मामला अदाणी ग्रीन के 2021 में $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफरिंग के डॉक्यूमेंट्स में स्कीम का खुलासा न करने से जुड़ा है।

    ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में दायर एक अर्जी में, उनके वकीलों ने दलील दी कि रिश्वत के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की है, और इसके लिए अपने मुवक्किलों का बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में कोई भी शामिल न होना, और साथ ही धोखाधड़ी या लापरवाही का कोई भी इरादा न होना, इन बातों का हवाला दिया है।

    ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में एक फाइलिंग में, अदाणी के वकीलों ने कहा कि उनके क्लाइंट्स को इस बात पर शक है कि कथित रिश्वत स्कीम को सपोर्ट करने वाला कोई भरोसेमंद सबूत है। 

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