सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स के लिए गिग वर्कर्स को करना होगा साल में 90 दिन काम, इस उम्र के बाद नहीं मिलेंगे बीमा के फायदे
नए 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी' के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ के नियम तय किए गए हैं। इसके लिए एग्रीगेटर के साथ न्यूनतम 90 या ...और पढ़ें

गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स के नियम तैयार
नई दिल्ली। नए 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी' (CoSS) के तहत बनाए गए नियमों के फाइनल सेट के अनुसार, गिग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (Social Security Benefits) पाने के लिए किसी एग्रीगेटर (स्विगी-जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) के साथ साल में कम से कम 90 दिन काम करना होगा।
अगर कोई कर्मचारी एक से अधिक एग्रीगेटर के साथ काम करता है, तो यह सीमा बढ़ाकर 120 दिन हो जाएगी। इस फैसले का असर Swiggy, Zomato, Uber, Ola और Rapido जैसी कंपनियों के साथ काम करने वालों पर पड़ेगा।
ये होगा 1 दिन के काम का रूल
ये नए रूल राज्यों के लिए केंद्रीय नियमों से प्रेरणा लेते हुए अपने खुद के नियम तैयार करने का रास्ता साफ करते हैं। इन नए CoSS नियमों के तहत, एक एलिजिबल गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर में वे सभी वर्कर शामिल हैं, जिन्हें एग्रीगेटर द्वारा सीधे, या किसी सहयोगी, होल्डिंग या सहायक कंपनी के जरिए या किसी थर्ड पार्टी के जरिए काम पर लगाया गया है।
एग्रीगेटर से किसी एक दिन होने वाली किसी भी इनकम को प्लेटफॉर्म के साथ एक दिन का काम माना जाएगा।
कई प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए रूल
जो लोग कई प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनके लिए काम के दिन जोड़कर गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक ही कैलेंडर दिन में तीन एग्रीगेटर से होने वाली कमाई को तीन दिन की एंगेजमेंट के तौर पर गिना जाएगा।
एग्रीगेटर्स की होगी ये जिम्मेदारी
इन नियमों के तहत एग्रीगेटर्स पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे अपने साथ जुड़े हर गिग वर्कर की जानकारी 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करें।
इसमें सभी नई नियुक्तियों और काम छोड़ने वालों का ब्योरा रियल-टाइम या रोजाना के आधार पर दर्ज करना भी शामिल है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि हर योग्य, रजिस्टर्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को पहचान पत्र जारी किए जा सकें।
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नहीं दिया योगदान, तो देना होगा ब्याज
इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर एग्रीगेटर अपने साथ रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा बेनेफिट्स में योगदान देने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें 12% की सालाना दर से ब्याज देना होगा।
60 साल की आयु के बाद नहीं मिलेंगे बेनेफिट
नियमों में यह भी प्रावधान है कि कोई गिग वर्कर 60 वर्ष का हो जाता है या यदि उसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन — या कई एग्रीगेटर्स के साथ कुल 120 दिन — काम नहीं किया है, तो वह सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे स्वास्थ्य बीमा, जीवन और दुर्घटना बीमा) के लिए पात्र नहीं रहेगा।
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