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    ITR Filing कैसे करें, किन-किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Updated: Thu, 19 Jun 2025 10:32 AM (IST)

    इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाकर सितंबर 2025 तक कर दी गई है। टैक्सपेयर्स अब धीरे-धीरे अपना आईटीआर फाइल करने लगे हैं। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि आप घर बैठे ही बिना किसी मदद के अनॉलाइन आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे।

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    कैसे करें अपना आईटीआर फाइल, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

     नई दिल्ली। आईटीआर फाइल (ITR Filing) अगर समय रहते हो जाएं, तो भविष्य में आपको किसी भी तरह की पेरशानी नहीं होगी। टैक्सपेयर्स अब धीरे-धीरे अपना इनकम टैक्स फाइल करना शुरू कर चुके हैं। इस डिजिटलाइज जमाने आप बिना किसी सहायता के घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप की मदद से भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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    सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन आईटीआर फाइल (ITR Filing Online) कैसे करें?

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब आपको नीली पट्टी में दिए गए ऑप्शन में से e-file का विकल्प चुना होगा।

    स्टेप 3- क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन Income Tax Returns को चुना होगा।

    स्टेप 4-अब यहां आपसे Assessment year और Mode of Filing को चुनने के लिए कहा जाएगा।

    स्टेप 5- Assessment year में आपको 2024-25 दर्ज करना होगा। वहीं Mode of Filing में Online का ऑप्शन चुनें।

    स्टेप 6- अब आपको Status Applicable के लिए तीन अलग-अलग ऑप्शन Individual, HUF और Others में किसी एक का चुनाव करें।

    स्टेप 7- इसके बाद अपने आईटीआर टाइप का चयन करें। यहां आपको 7 अलग-अलग ITR फॉर्म के ऑप्शन दिए जाएंगे।

    स्टेप 8- अब आपको ये चुनना होगा कि आप आईटीआर फाइल क्यों करना चाहते हैं।

    स्टेप 9- इसके बाद आपसे निजी जानकारी, कुल इनकम, कुल डिडेक्शन और टैक्स पेड जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसे सावधानी के साथ भरें।

    स्टेप 10- अंत में आपको ई-वेरिफाई करना होगा, ये स्टेप काफी महत्वपूर्ण होता है। आप आईटीआर ई-वेरिफाई आधार ओटीपी, ईवीसी और नेट बैंकिंग इत्यादि की मदद से कर सकते हैं।

    क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

    • फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A की जरूरत पड़ेगी।
    • अगर रेंट भरते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होगी, ताकि HRA क्लेम हो जाए।
    • टैक्स डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ सबमिट भी करना होगा।
    • अगर आपको विदेश से इनकम होती है, तो इसके लिए फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी।
    • इसके साथ ही अगर पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा।
    • इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देनी होगी।

    इस तरह से आप आसान स्टेप्स में ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं।