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    ITR Filing 2025: लाइव हुई ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटी, इस तरह से कमाई करने वाले लोगों के लिए काम की खबर

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 12:46 PM (IST)

    ITR Filing 2025 इनकम टैक्स ने 11 जुलाई को ITR-2 और ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी वेबसाइट पर लाइव कर दी है। विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। अलग-अलग तरीकों से कमाई गई इनकम के लिए अलग-अलग फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।

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    जारी हुई ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटी

    नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रिटर्न भरने वालों के लिए ITR-2 और ITR-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यह खबर उन लोगों के लिए राहत भरी जिनकी कमाई  कैपिटल गेन, क्रिप्टो या फिर अन्य तरीकों से होती है। अगर आप भी इनमें से किसी सोर्स से कमाई करते हैं तो आपको भी आईटीआर-2 और आईटीआर-3 एक्सेल के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2025) होगा।

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    FY2024-25 के लिए ITR भरने की बढ़ी हुई तारीख15 सितंबर, 2025 है। इससे पहले केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी किए गए थे। अब इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए भी एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। इन फॉर्म में शेयर बायबैक करने पर हुए लॉस को क्लेम करने जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।

    इनकम टैक्स विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा- "टैक्सपेयर्स ध्यान दें!  असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटी लाइव हैं और भरने करने के लिए उपलब्ध हैं।"

     क्या होती है एक्सेल यूटीलिटी, ITR में कैसे होता है इस्तेमाल

    एक्सेल यूटीलिटी एक ऐसा टूल है जिसे इनकम टैक्स अपनी वेबसाइट पर लाइव करता है। इसे डाउनलोड करके  एक्सेल फॉर्मेट में ITR-2 या ITR-3 फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अलग-अलग इनकम के विकल्प होते हैं। ITR-2 या ITR-3 डाउनलोड करके इसे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करके इसमें टैक्स और अपनी इनकम से जुड़ी सभी जानकारी भर कर इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। ITR भरने के बाद इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई भी करना होता है।

    किसके लिए है ITR-2?

    भारतीय आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार जो करदाता या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ITR-1  भरने के लिए पात्र नहीं हैं वह आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न भर सकते हैं। और जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होती. अगर आपकी कमाई का जरिया मंथली सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या अन्य सोर्स है तो आप आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न भर सकते हैं।

    ITR-3 के जरिए कौन भर सकता है Income Tax Return?

    आईटीआर-3 फॉर्म के जरिए वो लोग रिटर्न भर सकते हैं जिनकी कमाई  बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। यानी अगर आप किसी फर्म से प्रोफेशनल फीस, कमीशन लेते हैं तो आपको तीसरा फॉर्म भरना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं या फिर सेवाएं देते हैं तो यह फॉर्म आपके लिए है। 

    "इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"