करना चाहते हैं ITR Filing, पहले जुटा लें ये डॉक्यूमेंट, यहां देखें पूरी लिस्ट
कल यानी 27 मई को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) द्वारा आईटीआर फाइलिंग की डेट चेंज (ITR Filing Documents) को लेकर ऐलान किया गया है। पहले ये 31 जुलाई 2025 थी जिसे बदलकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। अगर आप भी आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट पहले से ही जुटा लें।

नई दिल्ली। आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करना काफी जरूरी हो गया है। फिर चाहें आपकी सैलरी लिमिट से कम हो या ज्यादा। आईटीआर फाइलिंग करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। ताकि भविष्य में आगे कोई परेशानी ना हो। पहले चलिए इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं।
कौन-से डॉक्यूमेंट है जरूरी
अगर आपको आईटीआर फाइल करना है, तो नीचे बताए डॉक्यूमेंट जुटा लें।
फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A की जरूरत पड़ेगी।
अगर रेंट भरते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होगी, ताकि HRA क्लेम हो जाए।
टैक्स डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ सबमिट भी करना होगा।
अगर आपको विदेश से इनकम होती है, तो इसके लिए फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी।
इसके साथ ही अगर पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा।
इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देनी होगी।
किसके लिए ITR Filing जरूरी नहीं?
ओल्ड टैक्स रिजीम में Exemption limit 2.5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम में Exemption limit 3 लाख रुपये है। ये लिमिट आईटीआर फाइल से जुड़ी है। अगर किसी व्यक्ति की आय इससे ज्यादा होती है, तो उसे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।
वहीं, सेक्शन 87A के तहत अगर किसी व्यक्ति या नागरिक की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसे पूरा पैसा रिफंड के रूप में मिल जाता है। इसकी अधिकतम लिमिट 12,500 रुपये हैं।
इसके अलावा अगर एक वित्तीय वर्ष में सीनियर सिटीजन (उम्र 60 साल से ज्यादा 80 साल से कम) की इनकम 3 लाख से कम और सुपर सीनियर सिटीजन (उम्र 80 साल या इससे ज्यादा) की इनकम 5 लाख रुपये से कम होती है, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती।
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