ITR Filing Last date: इनकम टैक्स फाइलिंग लेट होने पर कितना लगेगा जुर्माना? क्या है अंतिम तारीख
भारत में रहने वाले प्रत्येक टैक्सपेयर का आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है और वे टैक्स नहीं भर रहा है तो उसे भारी जुर्माने से जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई देरी से आईटीआर फाइल करता है तो उसे भी भारी जुर्माना देना पड़ता है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स ने इस बार आईटीआर फाइल की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। टैक्सपेयर्स अंत में होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए अभी से ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या होती है परेशानी?
अगर कोई व्यक्ति तय तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे भारी जुर्माना पड़ सकता है। जुर्माना भरने के साथ उसे कई तरह के नुकसान भी होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
- टैक्सपेयर की फाइनेंशियल हिस्ट्री में प्रभाव पड़ना।
- लोन एप्लिकेशन में परेशानी आना।
- रिफंड क्लेम करते वक्त दिक्कत होना।
- वीजा मिलने में भी परेशानी आ सकती है।
कितना लगेगा जुर्माना?
- सालाना आय जुर्माना
- 5 लाख से कम 1000 रुपये
- 5 लाख से ज्यादा 5000 रुपये
ऐसी ही अगर कोई टैक्सपेयर्स का टैक्स बकाया रहता है, तो उसे हर महीने 1 फीसदी ब्याज के रूप में देना पड़ सकता है।
ITR Filing करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
सही फॉर्म का चुनाव करना भी काफी जरूरी है। अभी आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 उपलब्ध हैं। इन सभी फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद इनमें से जो आपके लिए उपयुक्त हो, उसका चुनाव करें।
ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करें। इसके लिए आपको इन दोनों का आकलन करना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम कई तरह की छूट मिल जाती है। ये छूट नई टैक्स रिजीम में शामिल नहीं हैं।
वहीं ये ध्यान रखें कि आप समय सीमा से पहले आईटीआर फाइल कर लिया हो। इसके साथ ही ई-वेरिफिकेशन का भी खास तौर पर ध्यान रखें। इन सभी बातों का पता होने पर आपको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।