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    Income Tax ने बताया क्यों हो रही है रिफंड में देरी, क्या है इसके पीछे बड़ी वजह?

    Updated: Thu, 03 Jul 2025 04:41 PM (IST)

    आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आपका भी रिफंड अटक गया है या अभी तक नहीं आया है। तो ये खबर आपके लिए है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि रिफंड मिलने में क्यों देरी हो रही है?

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    रिफंड में देरी के कारण और समाधान जानें

     नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा एलान किया गया है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बीते समय में 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब टैक्सपेयर्स 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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    क्यों हो रही है रिफंड मिलने में देरी?

    मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि जब तक वे पिछले रिटर्न की पूरी तरह से समीक्षा नहीं कर लेते, तब तक वे नए आईटीआर फाइल के रिफंड जारी नहीं करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 75 लाख आईटीआर फाइल हो चुके हैं, जिनमें से 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरीफाई हो चुके हैं।

    ये भी नोटिस किया गया है कि इस साल वित्त वर्ष 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग में देरी हुई है। वहीं आईटीआर फॉर्म भी सारे एक साथ जारी नहीं हुए। ऐसे में रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।

    रिफंड अटकने की हो सकती है ये वजह

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Income Tax India की पोस्ट से मिली जानकारी के अनुसार रिफंड दो कारणों से अटक सकता है।

    • पहला अगर बैंक अकाउंट वैलिड ना हो।
    • दूसरा अगर वेलिडेशन (Validation) के बाद Refund Reissue Request सबमिट नहीं किया गया हो।

    आइए दोनों को कैसे ठीक किया जा सकता है, अब ये जानते हैं।

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।

    स्टेप 2- अब My profile में जाने के बाद My Bank Account वाले विकल्प पर जाना होगा।

    स्टेप 3- अब बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, डिटेल्स दर्ज करें।

    स्टेप 4- अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और IFSC जैसी डिटेल भरें।

    स्टेप 5- अंत में Validate और Revalidate वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    अब जैसे बैंक वेलिडेट हो जाए, इसके बाद Refund Reissue Request भेजें।

    कैसे करें Refund Reissue Request?

    स्टेप 1- आपको फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा, यहां लॉगइन करें।

    स्टेप 2- यहां सर्विस (Services) वाले ऑप्शन पर जाकर, Refund Reissue वाले ऑप्शन पर जाएं।

    स्टेप 3- इसके बाद वो Record सेलेक्ट करें, जिसके लिए Refund Reissue Request करना है।

    स्टेप 4- अब वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें, जिसमें रिफंड इश्यू करना है।

    स्टेप 5- इसके बाद Proceed to Verification वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    स्टेप 6- अब ई-वेरिफिकेशन (e-Verification Method) चुनें, ये आप आधार कार्ड, ईवीसी या डीसीएस से कर सकते हैं।

    स्टेप 7- इसके बाद आपको स्क्रीन पर Transaction ID के साथ Successful होने का मैसेज आ जाएगा।