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    आपको ITR Filing की जरूरत है या नहीं? जानें क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम

    Updated: Tue, 27 May 2025 10:39 AM (IST)

    आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। वैसे तो हर किसी को आईटीआर फाइल करनी चाहिए। फिर चाहे आपको जीरो टैक्स ही क्यों ना देना हो। टैक्स फाइलिंग के कई फायदे होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि टैक्स फाइल (Income Tax Rules) करना किसके लिए जरूरी है और कौन इसे छोड़ सकता है?

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    आपको ITR Filing करने की जरूरत है या नहीं?

    नई दिल्ली। हर वित्त वर्ष टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और डिडक्शन के हिसाब से टैक्स फाइल करते हैं। ये देश के हर नागरिक के लिए जरूरी काम है। आज सभी टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए दो अलग-अलग ऑप्शन है। इनमें नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम शामिल हैं।

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    इनकम टैक्स नियम के अनुसार कुछ लोगों के लिए टैक्स फाइल करना जरूरी नहीं है। वहींं, कुछ लोग अगर टैक्स फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    किसके लिए ITR Filing जरूरी नहीं?

    ओल्ड टैक्स रिजीम में Exemption limit 2.5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम में Exemption limit 3 लाख रुपये है। ये लिमिट आईटीआर फाइल से जुड़ी है। अगर किसी व्यक्ति की आय इससे ज्यादा होती है, तो उसे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।

    वहीं, सेक्शन 87A के तहत अगर किसी व्यक्ति या नागरिक की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसे पूरा पैसा रिफंड के रूप में मिल जाता है। इसकी अधिकतम लिमिट 12,500 रुपये हैं।

    इसके अलावा अगर एक वित्तीय वर्ष में सीनियर सिटीजन (उम्र 60 साल से ज्यादा 80 साल से कम) की इनकम 3 लाख से कम और सुपर सीनियर सिटीजन (उम्र 80 साल या इससे ज्यादा) की इनकम 5 लाख रुपये से कम होती है, तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती।

    किसी व्यक्ति की इनकम लिमिट से कम है, लेकिन कुछ स्थिति में उन्हें फिर भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होता है-

    • व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ या इससे ज्यादा बैलेंस होना।
    • सेविंग अकाउंट में 50 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट जमा होना।
    • किसी व्यक्ति या खुद पर विदेशी यात्रा में 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना।
    • बिजली का बिल एक लाख से ज्यादा आना, तो भी आईटीआर फाइल करना होगा।
    • किसी बिजनेस में सेल टर्नओवर एक साल में 60 लाख से ज्यादा होना।

    एक वित्त वर्ष में टीडीएस या टीसीएस की लिमिट 25 हजार से ज्यादा होना। वही सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50 हजार रुपये तक रखी गई है, तो टैक्स भरना होगा।

    टीडीएस कटा है तो रिफंड के लिए रिटर्न भरना अनिवार्य

    यदि किसी की आय Exemption limit से कम है, लेकिन किसी ने उनका टीडीएस काटा है। तो ऐसे में टीडीएस का रिफंड हासिल करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

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