ITR filing Deadline: आईटीआर फाइलिंग की क्या हो सकती है डेडलाइन? क्या अभी तक हुआ है कोई एलान
ITR filing Deadline टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइलिंग का बेसब्री से इंतजार है। आमतौर पर इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Filing) करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। हालांकि अभी तक आईटीआर फाइल को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने के 7 से 20 दिन बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न प्राप्त हो जाता है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईटीआर फाइलिंग से जुड़े फॉर्म आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो सकते हैं। जिसे आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के बाद आपको रिफंड 20 से 30 दिनों के भीतर मिल जाता है।
हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कब शुरू होगी आईटीआर फाइलिंग?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना ऑनलाइन पोर्टल सभी टैक्सपेयर्स के लिए जल्द शुरू कर सकता है। इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। ये अनुमान पिछले तारीख को देखते हुए लगाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षो से आईटीआर फाइल के लिए अप्रैल से ही पोर्टल शुरू किया गया था।
आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट क्या रहेगी?
पिछले साल बिना किसी शुल्क या चार्ज के आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई थी। 31 जुलाई से पहले सभी टैक्सपेयर्स बिना किसी शुल्क के इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे।
पिछले कुछ सालों से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रही है। वहीं शुल्क और चार्ज के साथ आईटीआर फाइल करने के आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है।
ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रहने वाली है।
कब मिलता है इनकम टैक्स रिफंड?
आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के बाद 7 से 20 दिन के भीतर इनकम टैक्स रिफंड आ जाता है।
ओल्ड टैक्स रिजीम या नई टैक्स रिजीम क्या बेहतर है?
टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के दो ऑप्शन उपलब्ध है। इनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम शामिल हैं। इन दोनों में से क्या बेहतर है, ये आपकी मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है। इन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। मसलन नई टैक्स रिजीम में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें 12.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन इसमें 12 लाख की सैलरी टैक्स फ्री नहीं है। आप चयन करने से पहले दोनों ही रिजीम के तहत लगने वाला टैक्स, टैक्स बेनिफिट सभी के बारे में अच्छे से जान लें।
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