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    लाखों रुपये की हो जाएगी टैक्स सेविंग, देखें NPS से कैसे बचाया जा सकता है टैक्स?

    NPS Tax Benefits एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भी कहा जाता है। ये एक तरह की रिटायरमेंट पेंशन स्कीम (Retirement Pension Scheme) है। इसमें कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें निवेश कर आप लाखों रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं इस स्कीम के तहत पैसे अलग-अलग एसेट्स (Assets Class) में निवेश होते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Thu, 20 Mar 2025 12:31 PM (IST)
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    NPS में कैसे मिलती है टैक्स छूट?

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस स्कीम के तहत जमा पैसे आपको रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन के रूप में मिलते हैं। आप इस स्कीम को 1000 रुपये की राशि के साथ शुरू कर सकते हैं।

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    एनपीएस में आप निवेश के साथ लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एनपीएस के तहत दो अकाउंट आते हैं। इनमें टियर 1 और टियर 2 शामिल हैं। टियर 1 अकाउंट में जमा पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलते हैं। हालांकि टियर 2 में जमा पैसे आप इमरजेंसी होने पर निकाल सकते हैं।

    कैसे बचाएं लाखों रुपये का टैक्स ?

    एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक एनपीएस में निवेश कर आप लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। इस टैक्स सेविंग का फायदा उठाने के लिए आपको एनपीएस का सदस्य होना जरूरी है।

    • एनपीएस में निवेश कर आप इनकम टैक्स की धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रुपये टैक्स सेविंग का दावा कर सकते हैं।
    • इसके साथ ही इनकम टैक्स धारा 80 CCD (1) के तहत व्यक्ति इनकम पर 10 फीसदी टैक्स सेविंग का दावा कर सकता है।
    • वहीं अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा निवेश करते हैं, तो 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग के लिए दावा कर सकते हैं।
    • इसके अलावा एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश कर आप धारा 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक टैक्स सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं।
    • वहीं सरकारी कर्मचारी 14 फीसदी तक टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हैं।

    कम होता है जोखिम

    एनपीएस के तहत आपके पैसे अलग-अलग एसेट्स क्लास में निवेश होते हैं। एसेट्स क्लास जैसे इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इत्यादि। इसलिए इसमें जोखिम कम होता है। हालांकि इसमें मिलने वाले रिटर्न में मार्केट के उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। 

    कब बंद कर सकते हैं खाता

    अगर आप एनपीएस खाते को बंद कराना चाहते है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्ते रखी गई है। एनपीएस के तहत लॉक इन पीरियड (lock-In-Period) 5 साल से 10 साल तक हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे कम से कम 5 साल के लिए एनपीएस खाते में लॉक रहते हैं।

    हालांकि जैसे ही ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है। आप इस स्कीम को बंद करा सकते हैं। वहीं अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति है, तो एनपीएस खाता 10 साल बाद ही खाता बंद करा पाएंगे।