New GST Rates: नवरात्र में जिस घी से जलेगा मां का दीपक, वह 22 सितंबर से सस्ता होगा या महंगा? चेक करें
New GST Rates 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है। इस दिन से दूध घी और पनीर से लेकर पूजा-पाठ में लगने वाली और भी चीजें सस्ती हो जाएंगी। घी का इस्तेमाल दीपक जलाने में किया जाता है। नवरात्र में इसका खूब इस्तेमाल होता है। 22 सितंबर से Shardiya Navratri 2025 की शुरुआत हो रही है और घी इसी दिन से सस्ता हो रहा है।

नई दिल्ली। New GST Rates 2025: शरद नवरात्र (Navratri 2025) जिसे महानवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में सभी नवरात्रों में सबसे अधिक मनाई जाने Navratri है। यह अश्विन मास में शरद ऋतु के दौरान आती है, इसलिए इसे यह नाम मिला है। नवरात्र के 9 दिनों तक बहुत से लोग व्रत रखते हैं और रोज घी के दिए से मां का दीपक जलाते है। अब इसी घी की कीमत कम हो गई है। 22 सितंबर से New GST Rates लागू होने के साथ बाजार में बिकने वाला घी सस्ता हो जाएगा। मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने तो दूध, घी से लेकर पनीर के दाम सस्ते भी कर दिए। नए दाम लागू भी कर दिए हैं।
इस त्योहार के सभी नौ दिन देवी शक्ति के नौ रूपों को समर्पित हैं, और प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप का सम्मान करता है। उत्सव का समापन दसवें दिन दशहरा के साथ होता है, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
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सवाल यह है कि जिस घी से नवरात्र में 9 दिन तक मां का दीपक जलेगा उस घी पर आखिर 22 सितंबर से कितना जीएसटी (GST On Ghee( लगेगा। Shardiya Navratri 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। और इसी दिन से GST Reforms के तहत की गई कटौती के तहत नई दरें लागू होंगी। आइए जानते हैं कि आखिर 22 सितंबर से घी पर कितना जीएसटी देना होगा?
घी पर देना होगा इतना जीएसटी । GST on Ghee
इस वर्ष, शरद नवरात्र 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जो द्रिक पंचांग के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के बीच पड़ती है। पूरे भारत में, लोग इस त्योहार को विविध तरीकों से मनाते हैं, जिसमें रीति-रिवाजों, स्थानीय रीति-रिवाजों और क्षेत्रीय स्वादों का मिश्रण होता है। जहां कुछ राज्य बड़े पंडालों में देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियां बनाते हैं, वहीं अन्य स्थानों पर परिवार घर के मंदिरों में छोटी चांदी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान घी का दीपक भी जलाया जाता है। इस घी पर अब 5 फीसदी जीएसटी हो गई है, जो 22 सितंबर से लागू होगी। अभी तक घी पर 12 फीसदी जीएसटी थी।
घी, मक्खन, पनीर और मिल्क शेक जैसे उत्पादों पर अब 12 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसका सीधा असर उत्पाद की लागत पर पड़ेगा।
घी, जिसे शुद्ध मक्खन भी कहा जाता है, मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर पानी और दूध के ठोस पदार्थ निकाल देता है। Ghee रोजमर्रा के खाने और मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। यह ब्रांडेड जार, खुले डिब्बे या थोक पैक में बेचा जाता है।
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