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    NPS Vatsalya Scheme: बच्चों की पेंशन पक्की, आज लॉन्च होगी एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना; निवेश से रिटर्न तक जानें सबकुछ

    Updated: Wed, 18 Sep 2024 12:55 PM (IST)

    NPS Vatsalya Scheme launched Date इस साल बजट 2024 में एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना (NPS Vatsalya Scheme) की घोषणा की थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस योजना को लॉन्च करेगी। यह योजना बच्चों के भविष्य के लिए शुरू की गई है। इस योजना में निवेश करके आप भी अपने बच्चों के लिए मोटा फंड जमा कर सकते हैं। आइए रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

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    आज लॉन्च होगी NPS Vatsalya Scheme, पढ़ें डिटेल

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद पेंशन (Pension) इनकम का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। सरकार ने पेंशन को बढ़ावा देने के लिए इस साल बजट 2024 (Budget 2024) में एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना (NPS Vatsalya Scheme) की घोषणा की थी।

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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में कहा था कि एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में बच्चों को एक तरह से पेंशन का लाभ मिलेगा। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना लॉन्च करेगी। आइए , इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    क्या है एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना (What is NPS Vatsalya Scheme)

    बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए माता-पिता या अभिभावक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। जब बच्चे बढ़े हो जाएंगे तो वह वित्तीय तौर पर स्टेबल रहें इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में निवेश के लिए कोई पात्रता नहीं है यानी भारतीय के सभी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ही ऑपरेट करेगी।

    एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में निवेश की लिमिट 

    एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना में निवेश के लिए कई ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में से निवेशक को कोई एक विक्लप चुनना होता है। इस योजना में कम के कम 1000 रुपये का सालाना निवेश करना होगा। हालांकि, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।

    प्री-मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन

    इस योजना में निवेशक के पास प्री-मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन भी है। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी से पहले योजना से राशि निकाली जा सकती है। इस योजना में 3 साल का लॉक-इन पीरियड है यानी निवेश की तारीख के 3 साल के बाद तक निवेशक कोई निकासी नहीं कर सकता है।

    बीमारी या फिर एजुकेशन के काम से फंड से 25 फीसदी की निकासी की जा सकती है। वहीं,ड‍िसेब‍िल‍िटी के मामले में निवेशक 75 फीसदी से ज्यादा राशि निकाल सकता है। जब तक बच्चे की आयु 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक केवल 3 बार ही आंशिक निकासी करने की अनुमति होता है।

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    कब मैच्योर होती है स्कीम

    जब बच्चे की आयु 18 साल की हो जाती है तब स्कीम मैच्योर हो जाती है। अगर फंड में 2.5 लाख रुपये से कम राशि है तब एकमुश्त निकासी की जा सकती है। वहीं, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि होने पर केवल 20 फीसदी ही राशि निकाल सकते हैं। बाकी के बची राशि से एन्‍युटी खरीदा जा सकता है। इससे हर महीने बच्चे को फिक्स्ड राशि यानी पेंशन का लाभ मिलेगा।

    वहीं, बच्चे के 18 साल के पूरे होने के बाद भी इस स्कीम को जारी रख सकते हैं। अगर स्कीम को बच्चे के 18 साल के बाद भी जारी रखना है तो आपको इसकी सूचना पहले ही देनी होगी। इसके बाद एनपीएस वात्‍सल्‍य को एनपीएस टियर-1 में कर दिया जाएगा। बच्चे के 18 साल पूरे होने के बाद तीन महीने के भीतर फिर से केवाईसी करवाना होगा।

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