PF Claim Reject: इन गलतियों की वजह से पीएफ क्लेम होता है रिजेक्ट, पैसा न अटके उसके लिए जरूर करें ये काम
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे केवाईसी में गड़बड़ी, गलत बैंक डिटेल्स या आधार का यूएएन से लिंक न होना। यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो ...और पढ़ें

PF Claim Reject: इन गलतियों की वजह से पीएफ क्लेम होता है रिजेक्ट, पैसा न अटके उसके लिए जरूर करें ये काम
नई दिल्ली। PF Claim Reject: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए, प्रोविडेंट फंड (PF) को अक्सर एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच माना जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद या मुश्किल समय में जिंदगी को सहारा देने के लिए होता है। लेकिन जब PF का पैसा निकालने की बात आती है, तो कई कर्मचारियों को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
क्लेम रिजेक्ट होने के बाद कर्मचारी घबरा जाते हैं, लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है। EPF क्लेम रिजेक्शन जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा आम हैं। आमतौर पर ये डॉक्यूमेंटेशन में गलतियों, डिटेल्स के मैच न होने या टेक्निकल दिक्कतों से जुड़े होते हैं। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो सबसे पहले क्या करें। आइए जानते हैं।
PF Claim क्यों होते हैं रिजेक्ट
अगर आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो सबसे पहले आपको उसका कारण पता करना होगा कि आखिर आपका पीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है।
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे-
- KYC न होना
- व्यक्तिगत जानकारी में कुछ गड़बड़ी होना
- गलत या पुरानी बैंक डिटेल्स
- आधार का UAN से लिंक न होना
- UAN का इनएक्टिव होना
- निकासी का गलत कारण
- सर्विस पीरियड में मिसमैच होना
- बकाया भुगतान या नियोक्ता सत्यापन संबंधी समस्याएं
- टेक्निकल समस्या

ये कुछ कारण हैं जिसके चलते आपका पीएफ क्लेम (PF Claim Rejected) रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा न अटके तो पीएफ क्लेम अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें सही करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई गलती न हो।
पीएफ क्लेम हुआ रिजेक्ट तो क्या करें?
अगर आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले ऑनलाइन स्टेटस चेक करके खास वजह पता करें, फिर KYC मिसमैच (नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल्स) या एम्प्लॉयर की मंजूरी न मिलने जैसी गलतियों को ठीक करें, और UAN पोर्टल के जरिए दोबारा अप्लाई करें।
अगर दिक्कत बनी रहती हैं, तो आप EPFiGMS पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकते हैं या EPFO ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
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