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    Rule Change: 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Thu, 27 Jul 2023 01:29 PM (IST)

    Rule Change From 1 August अगला महीना शुरू होने में अब बस कुछ दिन ही बाकी है। हर महीने की पहली तारीख को देश में कुछ नियमों में बदलाव होता है। आने वाले महीने में भी कुछ बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर सीधे देखने को मिल सकता है। आइएइसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

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    Rules Changing form 1st August 2023 check here all details

     नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Rules Changing form 1st August 2023: कुछ दिनों के बाद जुलाई महीना खत्म हो जाएगा और एक नया महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को देश में कई नियमों में बदलाव होते हैं। आने वाले महीने में भी कई नियमों में बदलाव होंगे। आपको इन नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी थी। आइए,जानते हैं कि 1 अगस्त से देश में कौन-से नियमों में बदलाव होंगे।

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    बैंकों की छुट्टी

    अगले महीने कई त्योहार आ रहे हैं, इस वजह से अगले महीने 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। आपको बैंक जाने से पहले एक बार बैंक हॉलिडे की लिस्ट के चेक कर लेना चाहिए। देशभर के बैंक त्योहार जैसे रक्षाबंधन,स्वतंत्रता दिवस और कई त्योहार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा रविवार,दूसरे-चौथे शनिवार के दिन भी बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल बैंक हॉलिडे कलेंडर जारी कर देता है। आप आरबीआई के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बैंक हॉलिडे की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। 

    एलपीजी सिलेंडर के दाम

    1 अगस्त को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव कर सकती है। देश में हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत के साथ पीएनजी और सीएनजी के रेट में भी बदलाव हो सकता है।

    आईटीआर के लिए देना होगा जुर्माना

    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आपको इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। देर से आईटीआर फाइल करने पर 1,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।