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    तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला की कीमतों पर बड़ी खबर, नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, बजट में एलान संभव

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे जानलेवा प्रोडक्ट का सेवन रोकने के लिए सरकार पहले से ही इन पर ज्यादा टैक्स वसूलती आई है। हाल फिलहाल में सरकार ने नया जीएसटी दर लागू किया था। जिसके तहत सिन गुड जैसे तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि पर आपको 40 फीसदी टैक्स देना होता है। इसके साथ ही इन प्रोडक्ट पर एनसीसीडी भी लागू होता है। 

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    नई दिल्ली। सितंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा नया जीएसटी दर लागू किया गया। इसके तहत टैक्स घटाकर कई प्रोडक्ट को सस्ता करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर भी टैक्स में कमी आ गई। 

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    अब सरकार इस गलती को दुरुस्त करने की तैयारी में है। सरकार बजट 2026-27 में तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू कर सकती है। जिससे कि इनकी कीमतें वर्तमान स्तरों से कम न हो। 

    फिलहाल तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर 40 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन इसके साथ ही सरकार इस पर एक और तरह का चार्ज, कम्पन्सेशन सेस लेती है। हालांकि ये दरें 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू हैं। इसके बाद जीएसटी की संशोधित दरें लागू होनी है। 

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    हेल्थ इकोनॉमिस्ट सरकार से मांग कर रहे थे कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की दर वर्तमान स्तर से कम न की जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आने वाले बजट में न्यू एनसीसीडी लेकर आ सकती है। इसका उद्देश्य कम्पन्सेशन सेस को सिन गुड जैसे तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि पर बरकरार रखना है। ताकि ये उत्पाद सस्ते न हो सकें। साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी बरकरार रहें। 

    बता दें कि इस चार्ज के लिए सरकार को  जीएसटी काउंसिल से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि ये अलग तरह का चार्ज है, जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आने वाले बजट में केंद्र सरकार न्यू एनसीसीडी लेकर आएगी। 

    मौजूदा समय में  सीन गुड जैसे तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि पर 40 फीसदी जीएसटी के साथ एनसीसीडी ड्यूटी भी वसूला जाता है। ये भी देखा गया है कि एनसीसीडी के तहत सरकार चार्जेज बढ़ाती रहती है, ताकि सीन गुड का सेवन लोग कम से कम रखें।  




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