UPI पेमेंट हुई फेल, लेकिन Bank Account से कट गए पैसे; कैसे होगी रिकवरी, चेक करें प्रोसेस
यूपीआई पेमेंट फेल होने पर बैंक खाते से कटे पैसे वापस पाने के तरीके बताए गए हैं। इसमें 48 घंटे तक ऑटोमैटिक रिफंड का इंतजार करना, यूपीआई ऐप पर शिकायत दर ...और पढ़ें

UPI पेमेंट हुई फेल, लेकिन Bank Account से कट गए पैसे; कैसे होगी रिकवरी, चेक करें प्रोसेस
नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है। जो भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है उसके फोन में आपको कोई न कोई UPI बेस्ड ऐप देखने को मिल जाएगी। UPI के आने के बाद से कैश का चलन कम हो गया। चाय की दुकान पर पैसे देने से लेकर ट्रेन के किराए और किराने के सामान तक, हर जगह UPI से पेमेंट हो रही है।
कई बार यूपीआई के जरिए की हुई पेमेंट फेल हो जाती और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते है। अकाउंट से पैसे कटते ही लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
कैसे होती है फेल हुई UPI पेमेंट के दौरान कटे पैसों की रिकवरी?
अगर UPI Payment करते वक्त आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI और NPCI की गाइडलाइन के तहत पैसों की रिकवरी आसानी से की जा सकती है। नीचे दिए गए 5 तरीकों से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं।
- ऑटोमैटिक रिफंड का इंतजार करें
- UPI App पर शिकायत करें
- अपने बैंक से संपर्क करें
- NPCI में शिकायत करें
- RBI लोकपाल से संपर्क करें
48 घंटे में आ जाता है रिफंड
अधिकतर फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन अपने आप रिवर्स हो जाते हैं। RBI के अनुसार, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो पैसे 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाने चाहिए।
UPI ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें
जिस UPI ऐप के जरिए आपने पेमेंट की है उसमें शिकायत दर्ज करे। हर एक ऐप में शिकायत का विकल्प होता है। आप उस विकल्प को चुनकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अगर समय पर आपके पैसा वापस नहीं आता, तो आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (TPAP) को यह मामला आपके बैंक और NPCI तक पहुंचाना होगा।
बैंक से संपर्क करें
UPI App में शिकायत करने के बाद ही आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको फेल हुए UPI Transaction की डिटेल के अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए।
RBI की गाइडलाइंस में बताया गया है कि बैंकों को यह पक्का करना होगा कि फेल हुए ट्रांजैक्शन तय समय के अंदर ठीक हो जाएं, और अगर गलती से पैसे कट गए हैं, तो बैंक को पैसे वापस करने होंगे।
NPCI में सीधा करें शिकायत
अगर बैंक या ऐप प्रोवाइडर आपकी शिकायत का समाधान नहीं कर पाते हैं तो तुरंत NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें शिकायत दर्ज करें।
NPCI फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है और समाधान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और ऐप्स के बीच कोऑर्डिनेट करता है।
आरबीआई लोकपाल से संपर्क करें
अगर बैंक एक महीने के अंदर शिकायत का समाधान नहीं करता है तो आप आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2021 के तहत इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं।
बैंकिंग ओम्बड्समैन RBI द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा सेवाओं में कमी से जुड़ी शिकायतों को हल करने के लिए एक मुफ्त तरीका प्रदान करता है।
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