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    अमेरिका की यात्रा के लिए अब भरना पड़ेगा 13 लाख रुपए तक का बॉन्ड, ट्रम्प सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 07:11 PM (IST)

    व्यावसायिक वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी लोगों को 15 हजार डॉलर तक का बॉन्ड (USA travel bond) भरना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि कोई वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में न रुक सके। हालांकि इस प्रोग्राम के दायरे में आने वाले देशों की घोषणा नहीं की गई है।

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    बी-1 या बी-2 वीज़ा वालों को भरना पड़ेगा बॉन्ड।

    नई दिल्ली| B1 visa news : अमेरिका की यात्रा के लिए विदेशियों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ट्रंप प्रशासन एक ऐसा पायलट प्रोग्राम लागू कर रहा है, जिसके तहत पर्यटन या व्यावसायिक वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी लोगों को 15 हजार डालर (करीब 13 लाख 17 हजार रुपए) तक का बॉन्ड (USA travel bond) भरना पड़ेगा। 

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    यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि कोई वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में न रुक सके। हालांकि इस प्रोग्राम के दायरे में आने वाले देशों की घोषणा नहीं की गई है। 

    इसी महीने शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट पांच अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेगा।अमेरिकी विदेश विभाग ने एक अस्थायी अंतिम नियम जारी किया है, जिसके तहत 12 महीने का वीजा बांड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

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    बी-1 या बी-2 वीज़ा वालों को भरना पड़ेगा बॉन्ड

    विभाग ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कारोबार या पर्यटन के लिए अमेरिका आने वाले बी-1 या बी-2 वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को 15 हजार डॉलर तक का बॉन्ड भरना पड़ सकता है।

    विदेश विभाग के अनुसार, इस नियम को वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने और अपर्याप्त जांच-पड़ताल से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से अमेरिका की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का यह एक अहम स्तंभ करार दिया गया है। 

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    कौन-कौन आ सकता है दायरे में?

    विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में बताया, 'व्यापार या घूमने-फिरने के लिए अस्थायी आगंतुक (बी-1 या बी-2) के रूप में वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों और विभाग द्वारा चिह्नित ऐसे विदेशी नागरिक जिनका वीजा अवधि से ज्यादा दिन ठहरने का इतिहास रहा है या निवेश के जरिये नागरिकता की पेशकश करने वाले व्यक्ति और ऐसे विदेशी जिन्होंने बिना किसी निवास आवश्यकता के नागरिकता प्राप्त की हो, वे इस पायलट प्रोजेक्ट के दायरे में आ सकते हैं।' सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पाया गया है कि लाखों आगंतुक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं।

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