Income Tax Intimation Letter: क्या है इनकम टैक्स सूचना पत्र? क्या है इसका महत्व? यहां जानें पासवर्ड और सबकुछ
Income Tax Intimation Letter आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के तहत कर फाइलर के पंजीकृत ईमेल आईडी पर इनकम टैक्स सूचना नोटिस भेजी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? आइए जानते हैं इसका महत्व और इसके बारे में सबकुछ।
By Sarveshwar PathakEdited By: Updated: Sun, 24 Jul 2022 01:39 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स सूचना नोटिस आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के तहत कर फाइलर के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। हो सकता है कि अब आपको कर विभाग से आयकर सूचना पत्र प्राप्त हुआ हो। करदाताओं द्वारा आईटीआर फाइल करने के बाद सूचना नोटिस भेजा जाती है। आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग करदाता द्वारा अपने आईटीआर को सत्यापित करने के बाद की जाती है।
विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के तहत टैक्स फाइलर की रजिस्टर ईमेल आईडी पर आयकर सूचना नोटिस भेजता है। विभाग टैक्स फाइलर को एक एसएमएस अलर्ट भी भेजता है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उनकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर सूचना नोटिस उन्हें भेज दी गई है।
1 अप्रैल 2021 से आयकर सूचना नोटिस जारी करने की समय सीमा को तीन महीने के लिए संशोधित किया गया है। टैक्स नियमों के अनुसार, जिस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइल किया गया है, उसके अंत से 9 महीने के अंदर विभाग को सूचना नोटिस भेजने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अभी अपना आईटीआर सत्यापित किया है, तो उसे यह नोटिस प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 (चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से नौ महीने यानी 31 मार्च, 2023) है।
हालांकि, इन दिनों टैक्स विभाग सूचना नोटिस बहुत जल्दी भेजता है। कभी-कभी आईटीआर दाखिल करने के कुछ घंटों बाद भी आपको नोटिस मिल जाती है। सूचना नोटिस इस बात का विवरण प्रदान करता है कि आईटीआर में करदाता द्वारा दी गई आयकर कैलकुलेशन विभाग द्वारा की गई जानकारी के आधार पर की गई कैलकुलेशन से मेल खाती है या नहीं। विभाग विभिन्न त्रुटियों की जांच करता है। इस प्रॉसेस के बाद सूचना भेजी जाती है।
टैक्सपेयर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए सूचना नोटिस
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को इंटिमेशन (सूचना) नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा किया गया आईटीआर की प्रक्रिया अंतिम नहीं हो सकती है, क्योंकि करदाता द्वारा आईटीआर सत्यापित होने के बाद ही विभाग केवल प्रथम दृष्टया जांच करता है। विभाग भविष्य में अधिक जानकारी के लिए किसी अन्य धारा के तहत नोटिस भेज सकता है।कर सूचना नोटिस में क्या?
करदाताओं को ध्यान से सूचना नोटिस की जांच करनी चाहिए। इसमें आय विवरण, दावा की गई कटौती आदि शामिल हैं। कुछ मामलों में सूचना नोटिस अतिरिक्त टैक्स की मांग कर सकता है यदि करदाता आईटीआर में किसी भी आय की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं या गलत तरीके से कटौती का दावा किया है। यदि करदाता ने अतिरिक्त करों का भुगतान किया है, तो सूचना नोटिस में करदाता को देय धन वापसी का उल्लेख हो सकता है।