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    यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कैसे मिलेंगे 10 हजार रुपये पेंशन? पूरी करनी होगी ये योग्यता

    Updated: Wed, 02 Apr 2025 08:54 AM (IST)

    1 अप्रैल यानी कल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू हो गई है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10 हजार रुपये गारंटी पेंशन मिलता है। लेकिन इसे लेकर कुछ शर्ते या पात्रता है जिनका पूरा करना आवश्यक है। इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बीच एक संतुलन बनाने का काम करेगी।

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    स्कीम से कैसे मिलेंगे 10 हजार रुपये पेंशन?

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को कल यानी 1 अप्रैल के दिन बड़ा तोहफा मिला है। अब कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का फायदा उठा सकते हैं। इसके स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ शर्ते या पात्रता है, जिनका पूरा करना आवश्यक है।

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    वहीं सरकार कर्मचारियों को ये ऑप्शन देती है कि वे नई पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बीच एक संतुलन बनाने का काम करेगी।

    यूपीएस के जरिए प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन में जमा होगा। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से 18.5 फीसदी योगदान देगी।

    इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

    • सबसे पहले हर एक कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी पेंशन के लिए देना होगा।
    • वहीं सरकार की ओर से इसमें 18.5 फीसदी योगदान दिया जाएगा।
    • इसके साथ ही कर्मचारी का कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है।
    • वहीं अगर कोई कर्मचारी एफआर 56(j) के तहत बिना किसी दंड के रिटायर होता है, तो उसे पेंशन दी जाएगी।
    • इसके अलावा अगर आप 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं, तो भी आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

    किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ?

    • अगर आपने 10 साल से कम की नौकरी है।
    • किसी कर्मचारी को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया हो।
    • या किसी ने खुद से नौकरी छोड़ दी हो।

    यूपीएस के तहत प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसे मिलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिक और डीए का 10 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है।

    परिवार को मिलेगा ये फायदा

    यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 10 हजार रुपये गारंटी पेंशन मिलती है। लेकिन अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60 फीसदी पैसा मिलता है। जिसका मतलब हुआ की परिवार को 6000 रुपये गारंटी पेंशन मिलेगी।

    क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

    यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यूपीएस कहा जाता है। ये पेंशन स्कीम खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए डिजाइन की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को गारंटी पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं मिनिमम पेंशन और फैमली पेंशन का भी फायदा दिया जाता है।