Budget 2026: ITR की नई डेट, लेट फीस से लेकर TDS-TCS में बदलाव तक, आम टैक्सपेयर्स के लिए 15 सवालों में पूरी डिटेल
Budget 2026 Updates: बजट 2026 में इनकम टैक्स और ITR से जुड़े 15 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो नौकरीपेशा, कारोबारियों और निवेशकों को प्रभावित करेंगे। इनमें ...और पढ़ें
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बजट 2026: इनकम टैक्स और ITR के 15 बड़े बदलाव, जानें किसे मिलेगा फायदा और किसे होगी सख्ती
नई दिल्ली| बजट 2026 में इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीएर (ITR) से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो सीधे आम नौकरीपेशा, छोटे कारोबारियों, निवेशकों और विदेश यात्रा करने वालों को प्रभावित करेंगे। रिटर्न भरने की तारीख से लेकर लेट फीस, टैक्स ऑडिट, TDS-TCS, STT, EPF और विदेशी संपत्ति तक, नियमों में कई राहतें और कुछ सख्ती दोनों शामिल हैं। इसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट कीर्ति जोशी ने 15 आसान पॉइंट्स में आसान भाषा में समझाया और बताया कि किसे फायदा होगा और किसे सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
Budget 2026: इनकम टैक्स के 15 बड़े बदलाव
1. ITR भरने की नई आखिरी तारीख
जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से है और ऑडिट जरूरी नहीं, उनकी ITR की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त कर दी गई है। वेतनभोगी लोगों के लिए 31 जुलाई ही रहेगी। जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए 31 अक्टूबर यथावत ही रहेगा।
2. ITR में गलती सुधरने का मौका
रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक दे सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद फाइल करने पर लेट फीस लगेगी।
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3. लेट फीस कितनी होगी?
- 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 1,000 रुपए
- 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपए
4. धारा 148 नोटिस के बाद भी अपडेटेड रिटर्न पर क्या ?
नोटिस मिलने के बाद भी अपडेटेड ITR दे सकते हैं। लेकिन टैक्स + ब्याज + अतिरिक्त टैक्स + कुल पर 10% अतिरिक्त देना होगा।
5. MACT मुआवजे के ब्याज पर टैक्स नहीं
मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर अब टैक्स और TDS दोनों से छूट।
6. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान
अब NRI से घर खरीदते समय TDS के लिए TAN नंबर लेना जरूरी नहीं। व्यक्ति/HUF को राहत मिलेगी।
7. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेट हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना
- 1 महीने तक देरी पर 75,000 रुपए जुर्माना।
- 1 महीने से ज्यादा की देरी होने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
8. फ्यूचर्स-ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी महंगी?
- फ्यूचर्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (Futures STT): 0.02% से बढ़कर 0.05% हुई।
- ऑप्शन प्रीमियम एसटीटी (Options Premium STT): 0.10% से बढ़कर 0.15% हुई।
9. EPF जमा लेट होने पर राहत
अगर नियोक्ता कर्मचारी का PF योगदान ITR की डेडलाइन से पहले जमा कर दे, तो वह आय नहीं माना जाएगा।
10. अनएक्सप्लेंड इनकम पर टैक्स घटा
पहले 60% टैक्स लगता था, अब 30% लगेगा।
11. टैक्स मामलों में सजा कितनी कम हुई?
कई मामलों में कठोर सजा हटाकर सामान्य सजा और 7 साल तक की सजा घटाकर 2-3 साल कर दी गई।
12. छोटी विदेशी संपत्ति घोषित करने का मौका
1 करोड़ रुपए तक विदेशी संपत्ति छुपी हो तो 6 महीने में घोषित करें। इस पर 30% टैक्स + 30% अतिरिक्त देकर मुकदमे से राहत मिलेगी।
13. पहले टैक्स भर चुके, पर संपत्ति बताना भूल गए?
5 करोड़ रुपए तक विदेशी संपत्ति पर सिर्फ 1 लाख रुपए देकर खुलासा कर सकते हैं। इस पर कोई केस नहीं होगा।
14. नया आयकर कानून और आसान फॉर्म
सरकार सरल, साफ और यूजर-फ्रेंडली ITR फॉर्म लाएगी।
15. विदेश घूमने वालों को कितनी राहत?
विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। इसी प्रकार, एलआरएस के अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए भी टीसीएस की दर अब 2% कर दी गई है। स्क्रैप, शराब आदि वस्तुओं पर टीसीएस की दर 2% निर्धारित की गई है।
इन बदलावों से साफ है कि सरकार छोटे टैक्सपेयर्स को राहत दे रही है, लेकिन देर करने और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी बढ़ा रही है। इस बार ITR भरते समय तारीख, निवेश और डॉक्यूमेंट्स पर खास ध्यान देना जरूरी है।
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