Health और Term Life Insurance Premium से खत्म हो सकता है GST, कितना कम हो जाएगा आपका प्रीमियम?
मौजूदा समय में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में 18 फीसदी का जीएसटी लगता है। इसी को लेकर आवेदन किया गया है। आवेदन के तहत ये मांग रखी गई है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के जीएसटी पर सभी पॉलिसीधारकों को छूट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जीएसटी पर छूट दी जानी चाहिए।
नई दिल्ली। जीएसटी (Good and Service Tax) देश में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्रोडेक्ट और सर्विस पर लागू होता है। इंश्योरेंस को हमारे देश में फाइनेंशियल सर्विस के तहत दर्ज किया गया है। इसलिए इसके प्रीमियम पर भी जीएसटी लगाया जाता है।
प्रीमियम वे अमाउंट है, जो आप इंश्योरेंस का फायदा लेने के लिए एक निश्चित समय पर देते रहते हैं। इसी प्रीमियम अमाउंट के साथ आपको 18 फीसदी जीएसटी सरकार को देना होता है। इसी जीएसटी को लेकर छूट मिलने की मांग उठ रही है।
क्या है मांग?
सरकार से लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि टर्म लाइफ बीमा और स्वास्थ्य बीमा में पॉलिसी धारकों को छूट दी जाए। ये मांग की जा रही है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सभी पेंशनधारक और स्वास्थ्य बीमा में बुजुर्गों को प्रीमियम जीएसटी पर छूट मिले।
कौन कर रहा है मांग?
जीएसटी परिषद भी इसे हटाने पर लंबे समय से विचार कर रही है। वहीं मंत्रियों के एक समिति भी लंबे से सिफारिश कर रहे हैं। इस मांग का भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) भी समर्थन कर रहे हैं। इस मांग का प्रस्ताव जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेश किया जा सकता है। अभी तक जीएसटी परिषद की अगली बैठक की डेट सामने नहीं आई है।
आपको कितना मिलेगा मुनाफा?
अगर कोई व्यक्ति टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेता है। मंत्रियों द्वारा रखी गई मांग को जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो आप अपने मौजूदा दिए गए प्रीमियम पर 18 फीसदी घटा कर मुनाफे का पता कर सकते हैं।
मौजूदा प्रीमियम- 18 फीसदी= मुनाफा
ऐसे ही वरिष्ठ नागरिक भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम से 18 फीसदी घटाकर लाभ का पता कर सकते हैं। किसी भी इंश्योरेंस पर मिलने वाला प्रीमियम कई बातों पर निर्भर करता है। ये प्रीमियम आपकी उम्र, हेल्थ और कितने का इंश्योरेंस अमाउंट है इत्यादि पर निर्भर करता है।
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