PM Fasal Bima Yojana: बारिश-ओले से फसल बर्बाद होने पर No Tension, इस स्कीम से ऐसे मिलेगा मुआवजा
देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प् ...और पढ़ें

इन दिनों देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों के पूरे सीजन की फसल बर्बाद हो गई है। हाल ही में पंजाब-हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से फसल नुकसान की खबरें आई हैं। अगर आप भी किसान हैं और फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानिए। इस योजना के तहत नुकसान का मुआवजा ले सकते हैं।
क्या है पीएम फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली खास योजना है। इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी और ये देशभर में लागू है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल नुकसान होने पर किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाता है इसके लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करना होता है।
कैसे होता है फसलों का बीमा
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ सीजन की धान, मक्का, बाजरा, रबी सीजन में गेहूं, चना, जौ और व्यवसायिक फसलों में कपास, गन्ना, आलू, प्याज आदि फसलों का बीमा किया जाता है। इसमें बीमा की प्रीमियम दरें बहुत ही कम हैं। खरीफ सीजन की फसलों के लिए 2 फीसदी, रबी सीजन के लिए 1.5 फीसदी और व्यवसायिक फसलों के लिए 5 फीसदी बीमा दरें हैं।
लाभ लेने के लिए किसान https://pmfby.gov.in/ वेबसाइट पर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर या स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
फसल नुकसान Claim करने का तरीका
फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करानी होती है। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके, 7065514447 नंबर पर वॉटशॉप में, Crop Insurance App के माध्यम से, या निकटतम कृषि कार्यालय/बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि खेत का सर्व करेंगे और उसके बाद नुकसान का भुगतान किया जाएगा।
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