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    ITR Filling: अगर आईटीआर फाइल करते समय नहीं मैच कर रहा टीडीएस डेटा तो क्या करें? यहां जानें जवाब

    Updated: Wed, 12 Jun 2024 08:26 AM (IST)

    ITR Filling इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टीडीएस की अहम भूमिका होती है। टीडीएस (TDS) एक तरह का सिस्टम है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें करदाता के इनकम से जो टैक्स काटा जाता है वह शामिल होता है। कई बार फॉर्म 26AS में टीडीएस की जानकारी गलत होती है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

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    नहीं मैच कर रहा टीडीएस डेटा तो क्या करें?

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टीडीएस की अहम भूमिका होती है। टीडीएस (TDS) एक तरह का सिस्टम है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें करदाता के इनकम से जो टैक्स काटा जाता है वह शामिल होता है।

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    टीडीएस क्या है? (What is TDS)

    आपको बता दें कि टीडीएस एक तरह का सिस्टम है जो सरकार ने टैक्स कटौती में हो रही चोरी को रोकने के लिए शुरू किया था। यह किसी भी सैलरी, ब्याज, किराया या प्रोफेशनल फीस देने से पहले एक तय राशि में टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। टीडीएस में शामिल राशि सरकार के पास डायरेक्ट जाती है।

    अगर ज्यादा टीडीएस राशि कट जाती है तो आईटीआर फाइल करते समय करदाता टीडीएस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। आईटीआर में फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी राशि की जानकारी होती है।

    फॉर्म 26AS में होती है ये जानकारी

    फॉर्म 26AS के भाग A में पूरे कारोबारी साल में इनकम से काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है। इसमें कटौतीकर्ता का नाम, TAN नंबर, इनकम सोर्स, टीडीएस जमा करने की तारीख आदि जानकारी होती है।

    फॉर्म 26AS में दी गई टीडीएस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद ही फाइल करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर फॉर्म 26AS में मौजूद टीडीएस से जुड़ी जानकारी फॉर्म 16 से मैच न खाती हो तो क्या करें?

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    26AS में टीडीएस मिसमैच होने पर क्या करें

    अगर फॉर्म 26AS में टीडीएस से जुड़ी जानकारी सही नहीं है या फिर मिसमैच हो गया है तो करदाता उसे संशोधित कर सकता है। आयकर विभाग ने करदाताओं को जानकारी संशोधन की सुविधा दी है।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार टैक्सपेयर सही कारण बताकर फॉर्म 26AS में दी गई टीडीएस जानकारी को संशोधित कर सकता है। अगर गलत पैन नंबर से टैक्स काटना या फिर आयकर विभाग को टीडीएस विवरण की जानकारी न देना जैसे मामले में करदाता संशोधन नहीं कर सकता है।

    इस वजह से आयकर विभाग द्वारा भी सलाह दी जाती है कि करदाता फॉर्म 26AS में दिखाए जाने वाल जानकारी की पुष्टि कर लें। अगर फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी गलत है तो उसे सही करवा लें। इसके लिए टैक्सपेयर टीडीएस/टीसीएस सुधार विवरण भी दाखिल कर सकता है।

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