कौन सी है वो स्कीम जिसके जरिए MSME को मिलता है 100 करोड़ तक का लोन, इस तरह मिलेगा फायदा; ये रहा पूरा प्रोसेस
जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। यह योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। लोन के लिए MSME के पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होना चाहिए। आवेदन के लिए MLI से संपर्क करें और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करें।

नई दिल्ली। 2025 की शुरुआत में मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना पर मुहर लगाई थी जिसके जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। आज हम आपको इसी स्कीम के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से आप इस योजना के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन पा सकते हैं।
इस योजना का नाम म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इसका मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्रेडिट की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। यह स्कीम MSME सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया यूनियन बजट 2024-25 में तय किए गए लक्ष्यों के हिसाब से है।
जब इस स्कीम को मंजूरी दी गई थी तब वित्त मंत्रालय ने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भारत की GDP में 17 परसेंट का योगदान देता है और 27.3 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को रोजगार देता है।
Mutual Credit Guarantee Scheme से कैसे मिलेगा 100 करोड़ रुपये तक का लोन?
एक MSME, नई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (MCGS-MSME) के जरिए मुख्य रूप से ₹100 करोड़ तक का लोन ले सकता है। यह स्कीम इस रकम तक के लोन के लिए लेंडर्स को 60% सरकारी गारंटी देती है, खासकर इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए। इसके लिए क्वालीफाई करने के लिए, MSME के पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वह मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगा होना चाहिए। एलिजिबल MSMEs को बैंक या NBFC जैसे मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (MLI) के ज़रिए अप्लाई करना चाहिए, जो फिर NCGTC पोर्टल के जरिए गारंटी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा।
Mutual Credit Guarantee Scheme के जरिए लोन पाने की शर्तें?
- आपका बिजनेस एक वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एलिजिबल MSME होना चाहिए।
- आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगा होना चाहिए।
- आपके पास कोई ओवरड्यू लोन रीपेमेंट नहीं होना चाहिए।
MLI चुनें और आवेदन करें
- एक मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (MLI) को पहचानें और उनसे संपर्क करें।
- इनमें बैंक, ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (AIFI) और एलिजिबल NBFCs शामिल हैं।
- आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या PSB Loans in 59 Minutes जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- MCGS-MSME स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
- सभी जरूरी डॉक्यूमेंट दें, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने पर फोकस वाला एक बिज़नेस प्लान शामिल होगा।
- लोन की गारंटी के लिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट में इक्विपमेंट/मशीनरी खरीदने के लिए कम से कम 75% शामिल होना चाहिए।
- आपको लोन अमाउंट का 5% का शुरुआती योगदान देना होगा।
- MLI आपके एप्लीकेशन का मूल्यांकन करेगा और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) से गारंटी कवर का अनुरोध करेगा।
- MLI और NCGTC दोनों से मंज़ूरी मिलने के बाद, लोन एग्रीमेंट पर साइन करें।
- सभी फॉर्मेलिटीज सफलतापूर्वक पूरी होने पर लोन अमाउंट डिस्बर्स कर दिया जाएगा।
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