खत्म होने वाला है ओल्ड टैक्स रिजीम?, CBDT चेयरमैन का दावा- 88% लोग नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट; STT पर क्या बोले?
Old Tax Regime vs New Tax Regime: सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि 88% व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने नया टैक्स रिजीम चुना है, जबकि सरकार पुराने रिजी ...और पढ़ें
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खत्म होने वाला है ओल्ड टैक्स रिजीम?, CBDT चेयरमैन का दावा- 88% लोग नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट; अब क्या होगा?
Old Tax Regime vs New Tax Regime: देश के 88 प्रतिशत व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स ने नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुन लिया है। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल (Ravi Agrawal) ने बुधवार को दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत आयकर रिटर्न भरने की सुविधा खत्म करने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।
'न्यू टैक्स रिजीम को मिला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स'
वि अग्रवाल ने कहा कि,
कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना है, यह पूरी तरह टैक्सपेयर्स की पसंद है। लेकिन नए टैक्स रेजीम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने बताया कि ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरने वाले करीब 88% लोग नए टैक्स रिजीम में जा चुके हैं।"
जहां तक प्रिजम्पटिव टैक्स के मामलों की बात है, वहां लगभग 97% टैक्सपेयर्स नए रिजीम में आ चुके हैं। कंपनियों के मामले में करीब 60% आय अब नए टैक्स सिस्टम के तहत दिखाई जा रही है।
सिर्फ कंपनियों पर लागू होगा MAT- अग्रवाल
सीबीडीटी चेयरमैन ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2027 के बजट में आए नए MAT (मिनिमम अल्टरनेट टैक्स) प्रावधान भी लोगों को नए टैक्स रेजीम की ओर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित करेंगे। MAT सिर्फ कंपनियों पर लागू होता है और बुक प्रॉफिट का 15% माना जाता था, लेकिन अब पुराने रिजीम वाली कंपनियों के लिए इसे घटाकर 14% करने का प्रस्ताव है। साथ ही इसे अंतिम टैक्स बनाने की बात कही गई है।
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STT पर क्या बोले सीबीडीटी चेयरमैन?
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी (STT) में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि इसका मकसद रिटेल निवेशकों को बहुत ज्यादा आक्रामक ट्रेडिंग से रोकना है। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है, जबकि ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर टैक्स बढ़ाकर 0.15% किया जा सकता है।
अग्रवाल ने नए टैक्स रिजीम के फायदे गिनाए
CBDT चेयरमैन ने भरोसा जताया कि 2025-26 के लिए तय किए गए ₹24.21 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लक्ष्य को सरकार हासिल कर लेगी। पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा टैक्स रेट के साथ कई छूट और डिडक्शन देता था। नया रिजीम कम टैक्स दरों के साथ सरल सिस्टम देता है और ₹15 लाख सालाना तक कमाने वालों को पूरी छूट की सुविधा भी देता है।
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