Advance Tax Deadline Alert: 15 मार्च तक भरना जरूरी, नहीं तो होगा भारी नुकसान? यह आपके लिए कितना जरूरी
Advance tax final instalment deadline: एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आयक ...और पढ़ें

Advance Tax Deadline Alert: 15 मार्च तक भरना जरूरी, नहीं तो होगा भारी नुकसान? यह आपके लिए कितना जरूरी

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली| अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त नहीं भरी है, तो सावधान हो जाइए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 (advance tax deadline March 15 2026) है।
अगर इस तारीख तक टैक्स जमा नहीं किया गया, तो आयकर विभाग की तरफ से ब्याज और पेनल्टी (miss advance tax deadline penalty) लग सकती है।
क्या होता है एडवांस टैक्स सिस्टम ?
भारत में एडवांस टैक्स वह सिस्टम है, जिसमें टैक्सपेयर्स पूरे साल में किस्तों में टैक्स जमा करते हैं। यानी आयकर रिटर्न भरते समय एकमुश्त टैक्स देने के बजाय साल के दौरान अनुमानित आय के आधार पर टैक्स जमा किया जाता है।
टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी संभावित आय का अनुमान लगाकर टैक्स देनदारी तय करनी होती है। इसके बाद चार अलग-अलग किस्तों में एडवांस टैक्स जमा किया जाता है।
किसे देना होता है एडवांस टैक्स ?
अगर किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे ज्यादा है और यह रकम TDS, TCS या अन्य टैक्स क्रेडिट के बाद भी बचती है, तो एडवांस टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है।
इन लोगों को खास तौर पर एडवांस टैक्स देना पड़ता है:
- फ्रीलांसर और कंसल्टेंट – जो स्वतंत्र रूप से सेवाएं देकर फीस कमाते हैं
- किराया आय वाले लोग – जिनकी कमाई का एक हिस्सा प्रॉपर्टी के किराये से आता है
- कैपिटल गेन कमाने वाले – शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से मुनाफा कमाने वाले
- ब्याज आय वाले लोग – फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य निवेश से ब्याज कमाने वाले
- अतिरिक्त आय वाले सैलरीड कर्मचारी – जैसे शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या किराये से आय
हालांकि 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह छूट एनआरआई (NRI) पर लागू नहीं होती।
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डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा ?
अगर कोई टैक्सपेयर 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करता या तय रकम से कम टैक्स जमा करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। इस स्थिति में बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज देना पड़ सकता है।
इसके अलावा अगर 15 मार्च तक कुल टैक्स देनदारी का 90% से कम टैक्स जमा किया गया, तो बाकी रकम पर भी ब्याज तब तक लगता रहेगा जब तक पूरा टैक्स जमा नहीं हो जाता।
एडवांस टैक्स का पूरा शेड्यूल
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा किया जाता है:
- 15 जून – कुल टैक्स का 15%
- 15 सितंबर – कुल टैक्स का 45%
- 15 दिसंबर – कुल टैक्स का 75%
- 15 मार्च – कुल टैक्स का 100%
यानी 15 मार्च तक पूरी टैक्स देनदारी साफ करना जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, निवेश से कमाई करते हैं या आपकी अतिरिक्त आय है, तो समय पर एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी है, वरना ब्याज का बोझ बढ़ सकता है।
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