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    EPFO Pension: 1 से ज्यादा कंपनी में नौकरी करने वालों को क्या नहीं मिलती पेंशन? समझिए क्या कहता है नियम

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    EPFO Pension: आजकल प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को EPFO की EPS योजना के तहत पेंशन मिलती है, लेकिन यह राशि कम होती है। ईपीएफओ के अनुसार, यदि आप किसी कंपनी में 10 साल काम करते हैं, तो आप सेवानिवृत्ति के बाद EPS के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। नई नौकरी शुरू करते समय उसी UAN का इस्तेमाल करें जो पिछली कंपनी में था।

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    EPFO Pension: 1 से ज्यादा कंपनी में नौकरी करने वालों को क्या नहीं मिलती पेंशन? समझिए क्या कहता है नियम

    नई दिल्ली। EPFO Pension Rule: आज के समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें इस बात की टेंशन रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उनका खर्च किस तरह से चलेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो पेंशन मिलती है, वह प्राइवेट नौकरी करने वालों को नहीं मिलती है। आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलती है। लेकिन पेंशन की राशि बहुत कम होती है। और यह पेंशन EPFO की EPS योजना के तहत दी जाती है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को पेंशन पाने की कुछ पात्रता भी होती है। जैसे उन्हें एक नियमित समय तक काम करना होता और उस समय तक उनका पीएफ कटना जरूरी है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर किसी ने अलग-अलग कंपनियों में नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन मिलेगी?

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    क्या है EPFO के तहत पेंशन पाने की पात्रता?

    ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल काम करते हैं, तो आप सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 साल काम करता है, फिर उसकी नौकरी चली जाती है और उसे नई नौकरी ढूँढने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो क्या होगा? पेंशन पात्रता के लिए उसके कुल कार्य वर्षों की गणना कैसे की जाएगी?

    अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं और नई नौकरी मिलने में लंबा अंतराल है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब भी आप नई नौकरी शुरू करें, तो उसी UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का इस्तेमाल करें जो आपकी पिछली कंपनी में था। इस तरह, आपका नया नियोक्ता EPF अंशदान उसी खाते में ट्रांसफर कर देगा। साथ ही, आपकी पिछली नौकरी की कुल सेवा अवधि आपकी नई नौकरी में जुड़ जाएगी। इसलिए, आपको पेंशन पात्रता के लिए दोबारा 10 साल की सेवा पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।

    क्या 1 से ज्यादा कंपनियों में नौकरी करने पर पेंशन मिलेगी?

    नियमों के अनुसार अगर आप एक ही UAN नंबर पर 10 साल या इससे अधिक नौकरी करते और EPF अंशदान में आपका पैसा जा रहा है तो आपको पेंशन मिलेगी। फिर चाहे आप एक कंपनी में नौकरी करिए या फिर एक से ज्यादा कंपनियों में नौकरी करिए।

    उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम करते हैं और फिर आपकी नौकरी चली जाती है, लेकिन एक साल बाद आप नई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी पिछली सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप अपनी नई नौकरी में वही UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) इस्तेमाल करते हैं, तो एक साल का अंतराल नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए, अगर आप नई नौकरी में 5 साल और पूरे कर लेते हैं, तो आपकी कुल सेवा 10 साल मानी जाएगी, जिससे आप रेगुलर पेंशन स्कीम के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है और आगे काम करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप सेवानिवृत्ति की आयु से पहले अपने पेंशन खाते से राशि निकाल सकते हैं।

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