GST on Insurance: इंश्योरेंस सस्ता होगा या फिर महंगा? इस कैलकुलेशन से दूर करें अपना पूरा कंफ्यूजन
सरकार ने बीमा पॉलिसी पर लगने वाले 18% जीएसटी (GST on insurance relief) को जीरो कर दिया है। यानी अब बीमा सस्ता हो जाएगा। लेकिन इस बीच खबर आई है कि कंपनियां प्रीमियम महंगा कर सकती हैं। ऐसे में कंफ्यूजन हुआ कि असल में इंश्योरेंस सस्ता होगा या फिर महंगा हो जाएगा? तो चलिए कैलकुलेशन से समझते हैं इससे कैसे आपका ही फायदा होने वाला है।

नई दिल्ली| जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने बीमा पॉलिसी पर लगने वाले 18% GST को जीरो कर दिया है। मतलब साफ है कि अब आपका बीमा पहले से सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आई है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम महंगा कर सकती हैं। ऐसे में आम आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन (insurance GST confusion) हुआ कि असल में इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा हो जाएगा? तो चलिए इस कैलकुलेशन से समझते हैं इससे कैसे आपका ही फायदा (GST exemption benefits) होने वाला है।
पहले क्या होता था?
मान लीजिए इंश्योरेंस पर आपका प्रीमियम 100 रुपए था। जिस पर 18% GST लगता था। यानी आपको देना पड़ता था 118 रुपए। कंपनी ये 18 रुपए सरकार को देती थी। लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों (जैसे सॉफ्टवेयर, ऑफिस किराया, कंसल्टिंग) पर पहले ही 5 रुपए GST भर रखा था। ऐसे में कंपनी को ये 5 रुपए वापस मिल जाता था, जिसे ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी ग्राहक को तो 118 रुपए देना पड़ता था, लेकिन कंपनी को कुछ राहत मिल जाती थी।
अब क्या होगा?
नई व्यवस्था में प्रीमियम पर कोई जीएसटी (calculating GST impact) नहीं लगेगा। यानी 100 रुपए के प्रीमियम सिर्फ 100 रुपए ही देना होगा। ग्राहक का खर्च कम हो गया। लेकिन अब कंपनी को अपने खर्चों पर दिए गए GST (जैसे 5 रुपए) का ITC नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वो 5 रुपए अब कंपनी का सीधा खर्च बन जाएगा।
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कैलकुलेशन से समझें
- मान लीजिए आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 20,000 रुपए है।
- पहले 20,000 रुपए + 18% GST = 23,600 रुपए भरने पड़ते थे। यानी 3,600 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ते थे।
- अब सिर्फ 20,000 रुपए भरने होंगे। यानी जीएसटी शून्य होने के बाद ग्राहक का तुरंत फायदा।
- अब अगर कंपनियां पॉलिसी की कीमत बढ़ाती भी हैं तो भी आपका भी फायदा होगा। मान लीजिए कंपनियों ने 20,000 की पॉलिसी पर 1000 रुपए की बढ़ोतरी की। लेकिन अब जीएसटी जीरो है।अभी तक आपको 3600 रुपए जीएसटी के तौर पर भरने होते थे, लेकिन अब आपको कोई जीएसटी नहीं भरना होगा। यानी अगर बीमा कंपनियों ने पॉलिसी महंगी भी की तो भी आपका ही फायदा होगा। वो भी पूरे- 2600 रुपए।
किसको फायदा, किसको नुकसान?
इंश्योरेंस पर जीएसटी जीरो होने से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। अब उन्हं 18 फीसदी जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि, बीमा कंपनियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें ITC नहीं मिलेगा। ये खर्च वे खुद उठाएंगी या धीरे-धीरे प्रीमियम दरों में जोड़ सकती हैं।
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वहीं सरकार को GST से होने वाली कमाई कम होगी। लेकिन सरकार का मानना है कि ज्यादा लोग बीमा लेंगे और लंबे समय में फायदा होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो जीएसटी जीरो होने से ग्राहकों का फायदा ही होगा।
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