ITR Deadline: तो लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना, 7 साल तक की जेल भी? आईटीआर भरने से पहले जान लीजिए जरूरी बात
Income Tax Department आपकी इनकम ट्रैक करने के लिए अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए बचना आसान नहीं है। नियमों के मुताबिक किसी भी विदेशी संपत्ति या अकाउंट की जानकारी न देने पर प्रति वर्ष प्रति संपत्ति 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है।

नई दिल्ली| आज 15 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR Filing Last Date) भरने की आख़िरी तारीख है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्दी कीजिए। आज की डेडलाइन मिस करने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
टैक्स एक्सपर्स्ट का कहना है कि आईटीआर (ITR Penalty) सिर्फ आपकी सैलरी तक सीमित नहीं है। आमतौर पर कई लोग छोटी-छोटी आमदनी को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड, किराए की आय, क्रिप्टोकरेंसी से कमाई, विदेशी शेयर या ईटीएफ, यहां तक कि विदेशों में रखे बैंक अकाउंट और संपत्ति की जानकारी। इन सबको छुपाना या भूलना टैक्सपेयर्स के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।
6 से 7 साल तक की जेल भी
टैक्स एक्सपर्स्ट की मानें तो आयकर विभाग इनकम ट्रैक करने के लिए अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए बचना आसान नहीं है। नियमों के मुताबिक, किसी भी विदेशी संपत्ति या अकाउंट की जानकारी न देने पर प्रति वर्ष प्रति संपत्ति 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है।
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44 हजार लोगों को भेजा नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने ने 44 हजार से ज्यादा लोगों को वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो इनकम की जानकारी न देने पर नोटिस भेजा है।
क्या करें टैक्सपेयर्स?
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर फाइल करने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को मिलाना बेहद जरूरी है:
- ITR फाइल करने से पहले Form 16, Form 26AS, AIS और TIS का मिलान करें।
- बैंक ब्याज, किराया, डिविडेंड जैसी छोटी-छोटी इनकम को भी शामिल करें।
- अगर कोई गलती हो गई है तो Updated या Revised Return फाइल करें।
- सभी दस्तावेज कम से कम 6 साल तक सुरक्षित रखें।
खासकर फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS और TIS। इसके अलावा बैंक ब्याज, डिविडेंड, किराया, कैपिटल गेन जैसी छोटी-छोटी इनकम भी जरूर जोड़ें। अगर कुछ छूट गया है, तो अपडेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है।
बता दें कि 15 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Deadline) है, और इस दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल करेंगे। क्योंकि, 14 सितंबर तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं।
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