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    PF Account में कैसे बढ़ाएं निवेश रकम? क्या है इसे लेकर नियम और प्रोसेस; जानें सब कुछ

    नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा काटा जाता है। ये पैसा आपको रिटायरमेंट होने पर पेंशन के रूप में मिलता है। अभी सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ में जमा होता है। अगर आप ये निवेश रकम बढ़ाकर रिटायरमेंट में ज्यादा पैसा चाहते हैं तो ये VPF (Voluntary Provident Fund) के जरिए संभव हो सकता है।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Thu, 21 Aug 2025 04:56 PM (IST)
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    वीपीएफ से कैसे बढ़ाएं अपनी रिटायरमेंट की रकम

     नई दिल्ली। पीएफ में आज हर कर्मचारी पैसे जमा कर रहा है, क्योंकि ये अनिवार्य है। पीएफ या ईपीएफ में सैलरी का 12 फीसदी जमा किया जाता है। ये पैसे आपको आमतौर पर रिटायरमेंट में ही मिलते हैं। हालांकि कुछ स्थिति में आप ये पैसा पहले भी निकाल सकते हैं।

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    अगर आप रिटायरमेंट में ईपीएफ के जरिए ज्यादा पैसा चाहते हैं, तो आपको ज्यादा निवेश भी करना होगा। आप ये निवेश रकम वीपीएफ (Voluntary Provident Fund) के जरिए बढ़ा सकते हैं।

    क्या होता है वीपीएफ?

    वीपीएफ की सुविधा तब लेते हैं, जब आप ईपीएफ की निवेश रकम को बढ़ाना चाहे। आप एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। अब वीपीएफ की सुविधा कैसे ली जा सकती है।

    कैसे पाएं VPF की सुविधा?

    किसी भी कर्मचारी को वीपीएफ की सुविधा लेने के लिए सबसे पहले अपने कंपनी के एचआर (Human Resource Management) को संपर्क करना होगा।

    कंपनी के एचआर को ये बताना होगा कि आप सैलरी का कितना अमाउंट वीपीएफ में निवेश करना चाहते हैं।

    मौजूदा समय में वीपीएफ में 8.25 फीसदी रिटर्न मिल रहा है। इसे किसी भी समय शुरू किया जा सकता है।

    कितनी बार तक निकाल सकते हैं पैसा?

    नियम के अनुसार नौकरी के दौरान कितनी भी बार तक पैसा निकाला जाए, इसे लेकर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कितना अमाउंट निकाला जा सकता है, इसे लेकर लिमिट दी गई है।

    • आप नौकरी करते वक्त पीएफ में जमा पूरा पैसा नहीं निकाल सकते।
    • हां अगर कोई दो महीने या उससे ज्यादा अंतराल के लिए बेरोजगार है, तो वे पूरा अमाउंट निकाल सकता है।
    • इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। ये अमाउंट आपको कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाता है।
    • इसके अलावा ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप 5 साल से पहले एकमुश्त पैसा निकालते हैं, तो आपको टीडीएस भरना पड़ेगा।