New Income Tax Law: 1 अप्रैल से कितना बदल जाएगा टैक्स कानून, HRA से ओल्ड रिजीम तक कहां-क्या फायदे? CA से सुनिए
1 अप्रैल से नया आयकर कानून प्रभावी होगा, जिसमें 65 साल बाद व्यापक सुधार किए गए हैं। सीए अभिषेक जैन ने बताया कि इससे कर कानून सरल होगा और ओल्ड रिजीम, H ...और पढ़ें
नई दिल्ली। 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स कानून (New Income Tax Law) प्रभावी हो जाएगा। खास बात है कि 65 साल बाद कर कानूनों को लेकर बड़े और व्यापक सुधार हुए हैं। इससे इनकम टैक्स फ्रेमवर्क पूरी तरह से बदलने जा रहा है। नए आयकर कानून में ओल्ड रिजीम, HRA, TDS और ITR डेडलाइन को लेकर नियम बदल जाएंगे। ऐसे में देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस बदलाव से वे किस तरह प्रभावित होंगे और आयकर के मोर्चे पर उन्हें कौन-सी सुविधाएं और रियायत मिलेंगी।
1 अप्रैल से लागू होने जा रहे इनकम टैक्स कानून से जुड़ी बारिकियों पर बात करने के लिए जागरण बिजनेस ने दिल्ली स्थित अभिषेक जैन के साथ खास बातचीत की। इस पॉडकास्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक जैन ने ओल्ड रिजीम और HRA से लेकर टीडीएस समेत कई मुद्दों पर टैक्सपेयर्स के सवालों के जवाब दिए और नए कर कानून को लेकर तमाम कंफ्यूजन को दूर किया है। आइये आपको बताते और सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा...
सवाल- 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून प्रभावी होने के बाद क्या बदलाव होंगे?
जवाब- टैक्सपेयर्स की लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि इस नए कर कानून में कई बदलाव किए गए हैं और टैक्स सिस्टम को काफी आसान बनाया गया है। सेक्शन समेत कई प्रोविजन को कम किया गया है। इन बदलावों के बाद टैक्स से जुड़े कानूनी बोझ कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर, कर कानून में सुधार करके इसे आम टैक्सपेयर्स के लिए काफी व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है।
सवाल- क्या ओल्ड रिजीम और आकर्षक होने जा रही है?
जवाब- न्यू इनकम टैक्स लॉ में ओल्ड रिजीम को और आकर्षक बना दिया गया है क्योंकि इसमें अलाउंसेस को और बढ़ा दिया गया है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस,
सवाल- मेट्रो सिटीज में कौन-से 3 नए शहर और जुड़े हैं?
जवाब- पहले मेट्रो सिटीज 4 डिफाइन थीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई लेकिन इनमें 3 नए शहर और जोड़े गए हैं, इनमें बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं। इससे फायदा यह होगा कि सैलरीड क्लास जो इन शहरों में रह रहे हैं वे अब HRA पर 50% एक्समप्शन ले सकते हैं। हालांकि, गुरुग्राम को मेट्रो सिटीज में शामिल नहीं किया गया, यह थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि इस शहर को भी शामिल करना था।
सवाल- HRA के मोर्चे पर रिलेटिव को रेंट देने पर अब क्या बदलाव होंगे?
जवाब- अगर आप अपने माता-पिता या रिश्तेदार को रेंट देते हैं तो अब फार्म में रिलेशन को स्पष्ट करना होगा, पहले ऐसा नहीं था। इनकम टैक्स विभाग अब पूरी तरह से इस बात पर गौर करना चाहता है कि क्या टैक्सपेयर्स, एचआरए का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है।
सवाल- अलाउंसेस बढ़ने से ओल्ड टैक्स रिजीम और आकर्षक हो जाएगी?
जवाब- यह सही है कि ओल्ड रिजीम में अलाउंसेस बढ़ने से यह आकर्षक होगी लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए यहां कैलकुलेशन डिफाइन करेगी कि वे ओल्ड रिजीम चुनेंगे या न्यू रिजीम। अगर HRA और अलाउंसेस के मोर्चे पर किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा टैक्स बचने की संभावना रहती है तो वह ओल्ड रिजीम पर जाएंगे।
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