Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Filing: New Tax Regime से कर रहे हैं टैक्स फाइल? कैसे बचाएं अपना पैसा, ये है सबसे आसान तरीका

    आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख अब नजदीक आ गई है। आप इनकम टैक्स 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। सभी टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए अभी दो ऑप्शन है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करते हैं तो जानते हैं कि आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Wed, 30 Jul 2025 05:06 PM (IST)
    Hero Image
    12 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स बचाएं, जानिए कैसे

    नई दिल्ली। न्यू टैक्स रिजीम इसलिए सभी टैक्सपेयर्स की पसंदीदा बन चुकी है। क्योंकि इसमें 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर आप भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और सैलरी सालाना 12 लाख रुपये से भी ऊपर है। तो इन तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे बचाएं अपना टैक्स?

    आप नई टैक्स रिजीम में भी कुछ सेक्शन और धारा के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।

    पहला आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की Standard Deduction दी जाएगी।

    कोई टैक्सपेयर सेक्शन 80सीसीएच के तहत डिडक्शन का दावा कर सकता है।

    एनपीएस के तहत निवेश कर आप सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत टैक्स बचत का दावा कर सकते हैं।

    वहीं अगर कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज है, तो सेक्शन 57(iia) के तहत टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

    इसके साथ धारा 24 के तहत भी आप टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2- अब आपको यहां e-file का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें।

    स्टेप 3-फिर Income Tax Returns के ऑप्शन पर क्लिक करें।

    स्टेप 4-अब यहां Assessment year और Mode of Filing को चुने।

    स्टेप 5- Assessment year में 2024-25 दर्ज करें और Mode of Filing में Online का ऑप्शन चुने।

    स्टेप 6- अब आपको Status Applicable के लिए तीन अलग-अलग ऑप्शन Individual, HUF और Others में किसी एक का चुनाव करें।

    स्टेप 7- इसके बाद अपने आईटीआर टाइप का चयन करें। यहां आपको 7 अलग-अलग ITR फॉर्म के ऑप्शन दिए जाएंगे।

    स्टेप 8- अब आपको ये चुनना होगा कि आप आईटीआर फाइल क्यों करना चाहते हैं।

    स्टेप 9- इसके बाद आपसे निजी जानकारी, कुल इनकम, कुल डिडक्शन और टैक्स पेड जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसे सावधानी के साथ भरें।

    स्टेप 10- अंत में आपको ई-वेरिफाई करना होगा, ये स्टेप काफी महत्वपूर्ण होता है। आप आईटीआर ई-वेरिफाई आधार ओटीपी, ईवीसी और नेट बैंकिंग इत्यादि की मदद से कर सकते हैं।