PPF अकाउंट बंद हो गया? अब इसमें रखें पैसों का क्या होगा; कैसे करें इसे दोबारा चालू
न्यूनतम ₹500 जमा न करने पर पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि इनएक्टिव होने के बाद भी इसमें जमा राशि सुरक्षित रहती है और ब्याज भी मिलता है। इसे ...और पढ़ें

PPF Account closed: पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। इसके जरिए आप लंबे समय तक पैसा निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम है, इसलिए आपके पैसे इसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपका पीपीएफ खाता बंद हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि बंद होने पर इस खाते में पड़े आपके पैसों का क्या होता है?
सबसे पहले जानते हैं कि किन स्थितियों की वजह से पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो जाता है।
क्यों पड़ जाता है बंद?
आपको बता दें कि अगर कोई लाभार्थी पीपीएफ खाते में एक साल में न्यूनतम 500 रुपये निवेश करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अब सवाल है कि अगर खाता इनएक्टिव हो जाए तो इसमें पड़े पैसों का क्या होगा?
खाते में पड़े पैसों का क्या होगा?
क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम है, इसलिए इसमें पड़े पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपको इन पैसों पर ब्याज भी मिलेगा। लेकिन आप अकाउंट के तहत मिलने वाले अन्य फायदे जैसे पीपीएफ के जरिए लोन लेना या मैच्योरिटी से पहले निकासी नहीं कर सकते।
अब जानते हैं कि अगर आप अकाउंट फिर से चालू करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है?
कैसे करें चालू?
- आपको पीपीएफ खाता फिर से चालू करने के लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। जहां आपने इसे शुरू किया था।
- अब आपको अकाउंट खोलने के लिए शुल्क और न्यूनतम जमा राशि देनी होगी।
- उदाहरण के लिए अगर आपने तीन साल तक शून्य रुपये जमा किए है तो 3 साल का शुल्क 150 रुपये (एक साल का 50 रुपये) और 3 साल में जमा होने वाली न्यूनतम जमा राशि 1500 रुपये (500 रुपये प्रति वर्ष) देनी होगी।
- इसके साथ ही आपको बैंक मैनेजर या पोस्ट ऑफिस अधिकारी को खाता फिर से चालू करने के लिए एप्लीकेशन भी देना होगा।
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