क्या NPS Account से भी आंशिक रूप से निकाले जा सकते हैं पैसे, यहां जानें नियम व शर्तें
NPS Withdrawal Rules रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए कई लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश करते हैं। इसमें मैच्योरिटी के बाद निवेशक को पेंशन का लाभ मिलता है। निवेशक चाहे तो कई खास स्थितियों में NPS Account से आंशिक निकासी भी कर सकता है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी के लिए क्या नियम हैं?
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। NPS Partial Withdrawal Rules: रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको मैच्योरिटी के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। आप चाहे तो जररूत के समय आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।
बता दें कि एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफआरडीए ने फरवरी 2024 में एनपीएस विड्रॉल रूल्स (NPS Withdrawal Rules) में बदलाव किये थे।
चलिए, जानते हैं कि आप एनपीएस में आप कब-कब आंशिक निकासी कर सकते हैं और इसके लिए क्या शर्तें हैं।
क्या आंशिक निकासी का नियम ( NPS Partial Withdrawal Rules)
पीएफआरडीए के नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस अकाउंट (NPS Account) ओपन होने के 3 साल के बाद निकासी की जा सकती है। इस साल फरवरी में एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी के नियम बदल दिए गए। नए नियमों के अनुसार अब एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी से ज्यादा राशि विड्रॉ नहीं की जा सकती है।उदाहरण के तौर पर अगर आपने वर्ष 2020 में एनपीएस अकाउंट ओपन किया तो आप साल 2024 में आंशिक निकासी कर सकते हैं। आपने एनपीएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो आप केवल 25,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं।
कब-कब निकाल सकते हैं पैसे
नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों के अनुसार निवेशक कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी कर सकता है।- घर खरीदने पर निवेशक एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
- बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है।
- कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपात स्थिति में भी एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किये जा सकते हैं।
- निवेशक कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाला है तब भी वह वित्तीय सहायता के लिए एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
- स्किल डेवलपमेंट जैसे खर्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।
- अगर कोई दुर्घटना में एनपीएस अकाउंट होल्डर विकलांग हो जाता है तो वह आंशिक निकासी कर सकता है।
आंशिक निकासी के लिए क्या है शर्त
- एनपीएस अकाउंट 3 साल से पुराना होना चाहिए।
- अकाउंट से केवल 25 फीसदी ही राशि निकाली जा सकती है।
- मैच्योरिटी से पहले केवल 3 बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है।
एनपीएस अकाउंट से कैसे करें पैसे विड्रॉल
- आपको एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी।
- आपको बताना होगा कि आप किस वजह से अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। इसके अलावा आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट को मंजूरी मिलने के बाद कुछ दिनों में बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे।