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    ये 13 लोग शेयर बाजार में नहीं कर सकेंगे काम, SEBI ने जुर्माने के साथ लगाया बैन, फ्रंट रनिंग से छाप रहे थे पैसा

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    मार्केट रेगुलेटर SEBI ने तीन ट्रस्टों को फ्रंट रनिंग ट्रेड्स में दोषी पाया है और इसके बाद 13 व्यक्तियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। धोखाधड ...और पढ़ें

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    फ्रंट रनिंग से जुड़े केस में सेबी ने  13 व्यक्तियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग, पंपर और डंप व फ्रंट रनिंग (Front Running) गैर कानूनी है और मार्केट रेगुलेटर सेबी इस तरह की गतिविधियों पर कड़े एक्शन लेती रही है। इसी कड़ी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने तीन ट्रस्टों को फ्रंट रनिंग ट्रेड्स में दोषी पाया है और इसके बाद 13 व्यक्तियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

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    दरअसल, फ्रंट रनिंग में कंपनी के भविष्य के लेनदेन की अंदरूनी जानकारी होती है, और इसी के आधार पर यदि कोई व्यक्ति शेयरों या अन्य परिसंपत्तियों का व्यापार करता है तो वह फ्रंट रनिंग के तहत दोषी पाया जाता है।

    इन 3 संस्थाओं की जांच के बाद बैन व जुर्माना

    सेबी ने तीन संस्थाओं, भारत कन्हैयालाल सेठ परिवार, रवि कन्हैयालाल सेठ परिवार और अर्जुन विवेकाधीन ट्रस्ट, को लेकर कथित तौर पर ऑर्डर देने से संबंधित एक मामले की जांच की। यह इन्वेस्टिगेशन 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चला। इसके बाद सेबी ने तीनों ट्रस्टों के सौदों में धोखाधड़ी करके अवैध लाभ कमाने के लिए 13 व्यक्तियों पर 500,000 रुपये से 1.5 मिलियन रुपये तक का जुर्माना लगाया।

    क्या होती है फ्रंट रनिंग

    फ्रंट रनिंग, शेयर मार्केट में गैरकानूनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। दरअसल, फ्रंट रनिंग करने वाले कुछ लोगों या बड़े ट्रेडर्स को किसी बड़े ट्रेड के बारे में पहले से जानकारी होती है और इसके आधार पर वे पहले शेयर खरीदते हैं और इसके बाद डील या बड़े ट्रेड हो जाते हैं तो उच्च भाव पर शेयरों को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा लेते हैं।

    वहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग में किसी व्यक्ति को फलां कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बारे में पता होता है और वह इसी आधार पर पहले से शेयरों में पॉजिशन बनाकर बैठ जाता है और जब कंपनी से जुड़ी यह जानकारी सार्वजनिक होती है तो अपनी पॉजिशन काटकर मुनाफा कमा लेता है।

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    हाल ही में सेबी ने IEX Insider Trading Case में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 व्यक्तियों को बाजार से बैन कर दिया था। साथ ही, इन लोगों से ₹173 करोड़ की अवैध कमाई जब्त करने का आदेश भी दिया था।

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