सिख विरोधी दंगा से जुड़ी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर HC ने मांगा जवाब, सिरसा की याचिका पर केंद्र और पुलिस को जारी किया नोटिस
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। यह याचिका 1984 के दंगों के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ की गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में मौजूदगी से संबंधित पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पेश करने की मांग करती है। अदालत ने सरकार और पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में हुए दंगों के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी का उल्लेख करने से जुड़ी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पेश करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का ने निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
सिरसा ने याचिका में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गौतम कौल द्वारा तत्कालीन पुलिस आयुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट को रिकार्ड में रखने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में कमलनाथ की मौजूदगी दिखाई गई थी।
सिरसा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दलील दी कि अपराध स्थल पर कमलनाथ की मौजूदगी पुलिस रिकार्ड में अच्छी तरह से दर्ज है। यह भी कहा कि कई अखबारों ने घटना के स्थान और समय पर उनकी मौजूदगी का उल्लेख किया था, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में इन पहलुओं पर विचार नहीं किया।
यह आवेदन सिरसा की मुख्य याचिका में दायर किया गया था। इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भूमिका के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 27 जनवरी, 2022 को विशेष जांच दल (एसआइटी) को याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सिरसा ने 2022 में दायर याचिका में कमलनाथ को बिना किसी और देरी के गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की है।

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