दिल्ली में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना पड़ा महंगा, SDM एक दुकान को किया सील
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर शर्तों के साथ पटाखे बेचने की अनुमति दी है। एसडीएम शाहदरा के नेतृत्व में टीम ने यमुनापार में दुकानों की जांच की। बाबरपुर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेच रही एक दुकान को सील कर दिया गया। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशासन अवैध पटाखा बिक्री पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।
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जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर शर्तों के साथ पटाखे बेचने व फोड़ने की अनुमति दी है। शर्ताें का पालन करवाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस, डीपीसीसी समेत कई विभागों की संयुक्त टीम बनी हुई है। ग्रीन पटाखे यमुनापार में बिकने शुरू हो गए हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इसकी आड़ में अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखे बेच रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने उनपर नकेल कसनी शुरू कर दी है।
एसडीएम शाहदरा तपन झा ने तहसीलदार मृत्युंजे राय, पुलिस व अन्य विभागों के साथ मिलकर रविवार दोपहर बाबरपुर, मौजपुर, अशोक नगर, दुर्गापुरी, लोनी रोड पर पुलिस की ओर से जारी किए गए लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों की जांच की। दुकानों से पटाखे के सैंपल भी लिए गए हैं, जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। यह जांचने के लिए की वाइक में यह ग्रीन पटाखा है या नहीं।
वहीं, निरीक्षण के दौरान एसडीएम को बाबरपुर सौ फुटा रोड पर एक दुकान ऐसी मिली, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। फिर भी वह खुलेआम ग्रीन पटाखे के नाम से पटाखे बेच रहा था। एसडीएम ने दुकान को बंद करवाकर उसे सील किया।
वेलकम थाना पुलिस को आदेश दिए है कि वह सरकारी आदेश के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज करें। इसी रोड पर एक दुकान ऐसी भी मिली, दुकानदार को पटाखे का लाइसेंस किसी दूसरे क्षेत्र का लिया था। लेकिन दुकान सौ फुटा रोड पर चला रहा था।
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एसडीएम तपन झा ने कहा कि कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। प्रशासन जमीन पर उतकर उन दिशा निर्देशों का पालन करवा रहा है। जो लोग अवैध रूप से किसी भी तरह का पटाखा बेचते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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