दिल्ली HC के आदेश के बाद 'बुक प्रॉपर्टी' में बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी, 1.25 लाख परिवारों को होगा फायदा
दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा सील की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है। पहले अवैध निर्माण के कारण कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी और बिजली चोरी बढ़ती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा और बिजली चोरी पर रोक लगेगी। हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी और समन्वय बढ़ाया जाएगा।
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सील संपत्ति को भी बिजली कनेक्शन देने का जारी किया आदेश।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) अवैध निर्माण के कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा सील की गई संपत्ति को बिजली कनेक्शन नहीं देती हैं। पुराने कनेक्शन भी काट दिए गए थे। गत दिवस दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रोक हटा दी थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि नगर निगम द्वारा सील भवनों में भी लोग रहते हैं। लेकिन, उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित रखा जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी होने के साथ ही बिजली चोरी को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
अब सिर्फ उन्हीं संपत्ति को बिजली कनेक्शन देने से मना किया जा सकता है जिनके ध्वस्तीकरण के लिए एमसीडी द्वारा सूचना दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित होगी।
डिस्काम व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही बिजली चोरी पर रोक लगेगी।

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