दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: सीबीआई मामले में आरोप तय करने पर शुरू हुई बहस
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मामले में आरोप तय करने पर बहस शुरू हो गई है। सीबीआई ने अपनी दलीलें पेश कीं और अदालत ने अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति दी है। इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत दी थी।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रद की गई आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू कर दी है।
सीबीआई ने मामले में अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। यह मामला अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में चल रहा है। अदालत ने मामले की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है, जिस दिन सीबीआई अपनी आगे की दलीलें रखेगी।
वहीं, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति भी दी। अदालत ने कहा कि पहले दी गई नो आब्जेक्शन अनुमति जून 2025 में समय सीमा समाप्त होने के कारण अब अप्रभावी हो गई थी।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
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इससे पहले यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत में लंबित था, जिसे 28 अक्टूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में स्थानांतरित किया गया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी।

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