दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, अब लिखित आदेश के बाद ही होगी जांच; सरकार ने जारी किए आदेश
दिल्ली सरकार ने नए साल से पहले होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा जांच के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना लिखित विभ ...और पढ़ें
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अब सरकारी लिखित आदेश के बाद ही होगी होटल-रेस्टोरेंट की जांच।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नए साल के मद्देनजर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड बिजनेस आउटलेट्स (एफबीओ) में फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कोई भी फूड सेफ्टी अधिकारी बिना विभागीय लिखित आदेश के निरीक्षण के लिए नहीं जा सकेगा।
पीटीआई के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निरीक्षण को गंभीरता से लिया जाएगा। यह आदेश फूड आउटलेट संचालकों और आम लोगों की ओर से मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अचानक और अनधिकृत निरीक्षण से उनके कामकाज में बाधा आती है और ग्राहकों में असहजता पैदा होती है।
विभाग ने इस महीने की शुरुआत में जारी वह आदेश भी वापस ले लिया है, जिसके तहत फूड सेफ्टी अधिकारियों को जिलों का आवंटन कर लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे की जिम्मेदारी दी गई थी। अब निरीक्षण के आदेश प्रत्येक मामले में अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी नामित या फूड सेफ्टी अधिकारी बिना उचित निरीक्षण आदेश के किसी एफबीओ परिसर में नहीं जाएगा। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत सैंपलिंग, निगरानी और मिलावट की जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन केवल अधिकृत और नियोजित तरीके से।

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