लोकपाल के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अंतरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नकद के बदले प्रश्न मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और स्पष्ट किया कि लोकपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे और सीबीआई ने मोइत्रा की याचिका का विरोध किया।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अतंरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नकद के बदले प्रश्न पूछने के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अतंरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।
लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अदालत ने कहा कि मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने के लिए मोइत्रा की अर्जी पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता निशिकातं दुबे व सीबीआई ने मोइत्रा की याचिका का किया विरोध।

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