'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के विरुद्ध समीर वानखेड़े की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के चित्रण के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ...और पढ़ें
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आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े की अंतरिम रोक की अर्जी पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स आफ बालीवुड में बदनाम करने वाले चित्रण के विरुद्ध आइआरएस आफिसर समीर वानखेड़े की अंतरिम रोक की अर्जी पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने समीर वानखेड़े, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की तरफ से पेश हुए की गई विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
मंगलवार को समीर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने कहा कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य है क्योंकि समीर वानखेड़े से जुड़ी विभागीय कार्रवाई दिल्ली में लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि समीर के विरुद्ध समाचार प्रकाशित करने वाले मीडिया हाउस भी यहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी ऐसा कोई निर्णय नहीं दिखा पाए जहां पक्षकारों के बीच पहले का इतिहास हो और फिर भी मानहानि की राहत बरकरार नहीं रखी गई है।
यह भी कहा कि जिस सामग्री पर सवाल उठाया गया है वह खास तौर पर समीर को निशाना बनाता है। इससे पहले, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने केस के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए याचिका का विरोध किया था। प्रोडक्शन कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा था कि इस मामले में दिल्ली हाई काेर्ट के बजाय बाम्बे में फाइल किया जाना चाहिए था।

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