टेरर फंडिंग केस: इंजीनियर राशिद को दिल्ली HC से राहत, 25 से 30 जून तक दी अंतरिम जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को अपने दिवंगत पिता की 40वीं दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए 25 से 30 जून तक अंतरिम जमानत दी ह ...और पढ़ें

बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद। (फाइल फोटो)
HighLights
इंजीनियर रशीद को 25 से 30 जून तक अंतरिम जमानत मिली।
दिवंगत पिता की 40वीं दिन की रस्मों में होंगे शामिल।
एनआईए के विरोध के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत पिता के 40वें दिन के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को 25 जून से 30 जून तक के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले सुनवाई के बाद इंजीनियर रशीद की अर्जी को स्वीकार कर लिया। रशीद की तरफ से अदालत को बताया गया कि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो चुके हैं और अब 40वां दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शोक की कई रस्में होती हैं।
वहीं, एनआईए ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर ज्यादा न्यायिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि 25 से 30 जून तक का समय दिया जा रहा है और यह कोई बड़ी बात नहीं है।
अंतरिम जमानत के बाद रशीद को करना होगा आत्मसमर्पण
इससे पहले अदालत ने रशीद को दो जून तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। पीठ ने कहा कि दो जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद रशीद को आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही 25 जून से 30 जून तक की अवधि के लिए, अपीलकर्ता को 40वें दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए एक बार फिर अंतरिम जमानत दी जाती है।
खबरें और भी
पीठ ने कहा कि इसके लिए अपीलकर्ता को नए सिरे से निजी मुचलका या जमानतदार पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी और अंतरिम जमानत की शर्तें वही रहेंगी जो 18 मई के आदेश में निर्धारित की गई थीं।
यह भी पढ़ें- इंजीनियर राशिद के घर पहुंचे CM उमर अब्दुल्ला, पिता खिजर मोहम्मद के निधन पर जताया शोक
यह भी पढ़ें- पिता के निधन पर बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली HC से मिली अंतरिम जमानत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।