Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त हुए GRAP के प्रावधान, CAQM ने नए नियम दिल्ली-NCR में किया लागू

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के नियमों को और सख्त किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 नवंबर को नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत GRAP-2 में लागू होने वाले उपाय अब स्टेज-1 से ही शुरू होंगे। यह फैसला 20 नवंबर को संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद लिया गया और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

    Hero Image

    दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के संशोधित नियम हुए लागू।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को और सख्त कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 नवंबर को GRAP के नियमों में बदलाव किए हैं ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब होने से पहले ही सख्त कदम उठाए जा सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए नियम के मुताबिक, अब जो उपाय पहले GRAP-2 में लागू होते थे, उन्हें स्टेज-1 से ही शुरू करना होगा। इससे प्रदूषण को जल्दी काबू करने में मदद मिलेगी। यह फैसला 20 नवंबर को सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद लिया गया। नया संशोधित GRAP तुरंत प्रभाव से पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू हो गया है। 

    नए आदेश के मुताबिक कड़े नियम अब पहले ही चरण में लागू हो जाएंगे। यानी जो प्रतिबंध पहले स्टेज चार में तब लगते थे, जब एक्यूआई 450 से ऊपर जाता था, वे अब स्टेज तीन में ही लागू हो जाएंगे। इसी तरह से स्टेज तीन के नियम स्टेज दो पर और स्टेज दो के निर्देश स्टेज एक पर लागू किए जाएंगे। इसका मकसद यही है कि प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचने से पहले ही नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकें।

    बता दें, बीते दिनों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझाए गए अल्प-कालिक उपायों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) में बड़े बदलावों की अनुमति दे दी थी।