Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत; खाली करने होंगे घर

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इस फैसले से उन निवासियों को निराशा हुई है जो और मोहलत चाह रहे थे। अब निवासियों को जल्द से जल्द फ्लैट खाली करने होंगे।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के लिए और समय देने की मांग को ठुकरा दिया है। स्थानीय निवासियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के रिस्क पर अदालत अपना निर्णय नहीं बदलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि इमारत जर्जर हालत में है। नौ लोगों की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत उन्हें राहत देगी तो फिर सभी को देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है और याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना कर रहे हैं।