लालू-राबड़ी के वकील ने गवाहों से जिरह के लिए कोर्ट से मांगा समय, IRCTC घोटाले में दैनिक सुनवाई शुरू
राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले की दैनिक सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष ने गवाहों से जिरह के लिए समय मांगा, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। अदालत ने गवाह सुदीप्ता नंदी से जिरह की और बचाव पक्ष को आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया।

आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सोमवार को IRCTC घोटाले की दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गवाहों से जिरह की तैयारी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।
विशेष न्यायाधीश डाॅ. विशाल गोगने की अदालत ने पहले गवाह सुदीप्ता नंदी से जिरह कराई और निर्देश दिया कि जब उन्हें अदालत में दोबारा बुलाया जाएगा, तब बचाव पक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेगा।
मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय किए जा चुके हैं। इसके बाद अब साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने दलील दी कि आरोप तय होने और गवाहों की पेशी के बीच बहुत कम समय मिला है।
उन्होंने अदालत को बताया कि उनके परिवार में हाल ही में शोक की घटना हुई थी, जिसके चलते वे देश से बाहर थे और हाल ही में लौटे हैं। उन्होंने जिरह की तैयारी के लिए चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया।
वहीं, सीबीआई ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि गवाह अदालत में मौजूद हैं और साक्ष्य की कार्यवाही को टालने का कोई औचित्य नहीं है।
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