नष्ट की जा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज, निर्वाचन आयोग का दिल्ली HC में खुलासा
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए गए हैं। आयोग ने कहा कि नए निर्देशों के अनुसार वेबकास्टिंग डेटा का संरक्षण सीमित अवधि के लिए ही था। याचिकाकर्ता महमूद प्राचा ने फुटेज की मांग की थी, जिसे आयोग ने नष्ट करने की बात कही है। अदालत ने मुख्य याचिका पर सुनवाई 13 फरवरी 2026 के लिए तय की।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज अब राष्ट्रीय राजधानी के सात जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) के पास नहीं हैं क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया है।
आयोग ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग ने 30 मई को नए निर्देश जारी किए और छह सितंबर 2024 को प्रकाशित अपने पहले के निर्देशों में संशोधन किया था। इसमें कहा गया था कि वेबकास्टिंग डेटा और फोटोग्राफी का संरक्षण केवल सीमित अवधि के लिए ही होगा।
आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महमूद प्राचा की ओर से मांगा गया डेटा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित वीडियो/सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास नहीं है और पहले ही नष्ट हो चुका है। आयोग ने यह जवाब अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जिसमें बयान वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई थी।
प्राचा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नए निर्देश केवल उनकी दायर याचिका को खारिज करने और सुबूतों को नष्ट करने के लिए जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग के वकील ने इस तर्क का खंडन किया और कहा कि प्राचा ने याचिका में नए निर्देशों को चुनौती नहीं दी है। इस पर अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए मुख्य याचिका पर सुनवाई 13 फरवरी 2026 के लिए तय कर दी।
प्राचा ने यह आवेदन 2024 के चुनावों के संबंध में पूरे भारत में मतदान केंद्रों के अंदर की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी डेटा की मांग करने वाली मूल याचिका पर दायर किया था। प्राचा ने भारत भर के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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