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    'अमित शाह का भतीजा हूं, सरकारी ठेका दिला दूंगा…'; करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से झटका

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 07:33 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यवसायी से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपित अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का वादा करके ठगी करने का आरोप है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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    एक टेंडर दिलाने के नाम पर आरोपी ने ठगी की थी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यवसायी से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपित अजय कुमार नैयर को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

    न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपित पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति काे देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

    आरोपित ने शिकायतकर्ता को राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए चमड़े की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से शिकायतकर्ता का परिचय आरोपित से हुआ था।

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    इस मुलाकात में अजय कुमार नैयर ने खुद को शाह का भतीजा अजय शाह बताया था और शिकायतकर्ता को सरकारी ठेके का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि इसके बाद शिकायतकर्ता को उसकी कंपनी के नाम पर 90 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिखाया गया और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2.5 करोड़ रुपये देने को कहा गया।

    अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपित के साथ कई दौर की बैठकों के बाद शिकायतकर्ता ने टेंडर के लिए अलग-अलग मौकों पर नकद और आरटीजीएस के माध्यम से उसे 3.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन नैयर ने 127 करोड़ रुपये के एक और डिमांड ड्राफ्ट की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि टेंडर की कीमत 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 127 करोड़ रुपये कर दी गई है।

    ऐसे में ठगे जाने का अहसास होने पर शिकायतकर्ता ने मामले में शिकायत की और इसके बाद आरोपित को दिसंबर 2021 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय कुमार नैयर ने मुकदमा लंबा चलने के आधार पर जमानत देने की मांग की थी।

    वहीं, पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपित पर आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य संगीन आरोप हैं। अभियोजक ने कहा कि आरोपित पर इसी तरह के धोखाधड़ी के एक और मामले में भी शामिल था।

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