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    BMW Crash Horror: डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत की विदाई में छलके आंसू, अस्पताल में पत्नी ने किए अंतिम दर्शन

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 05:50 PM (IST)

    वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह का 14 सितंबर को एक बीएमडब्ल्यू हादसे में निधन हो गया। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन भी था। आरोपी गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है जिस पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी।

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    बेटे के बर्थडे पर की जा रही पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के पार्थिव शरीर को मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। नवजोत सिंह की 14 सितंबर को एक बीएमडब्ल्यू हादसे में मृत्यु हो गई थी। वे अपनी पत्नी के साथ दोपहिया वाहन पर सवार थे, जब एक बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी गाड़ी से टक्कर मार दी थी।

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    अस्पताल में अंतिम दर्शन

    नवजोत सिंह के पार्थिव शरीर को पहले द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी हादसे में लगी कई चोटों का इलाज करा रही हैं। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को हरि नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया और बाद में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस बीच अस्पताल का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया। 

    नवजोत की खुशमिजाजी याद कर रहे सभी

    बता दें कि मंगलवार को जब नवजोत के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो आज ही के दिन उनके बेटे का जन्मदिन भी है। हंसमुख स्वभाव के नवजोत को खो देने का गम अंतिम यात्रा में शामिल सभी लोगों को था। इस बीच सभी इस परिवार के पल भर में बिखर जाने के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों को यह बात स्वीकार करने में भी संकोच हो रहा था कि अब हर किसी के खराब समय में मदद के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े रहने वाले नवजोत की जान जा चुकी है।

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    आरोपी ने दायर की जमानत याचिका

    हादसे के समय गाड़ी चला रही आरोपी गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आरोपी की ओर से वकील ने जमानत याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह हादसा पूरी तरह से आकस्मिक और अनजाने में हुआ।

    उनके वकील ने बताया कि कौर दो नाबालिग बेटियों की मां हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और हादसे के दौरान उन्हें भी सिर में चोट लगी थी।

    जमानत याचिका का आधार

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 के तहत दायर जमानत याचिका में तर्क दिया गया है कि कौर की हिरासत में पूछताछ न तो आवश्यक है और न ही उचित। याचिका में कहा गया है कि कौर ने जांच में पूरा सहयोग किया है, उनके सामाजिक स्तर पर गहरे संबंध हैं और उनके भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

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    कोर्ट का निर्णय

    सोमवार को ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आकांक्षा सिंह ने दिल्ली पुलिस द्वारा कौर को जज के आवास पर पेश किए जाने के बाद उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की। कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि कौर को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाए।

    वकीलों की दलीलें

    वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और प्रभव रल्ली आरोपी कौर की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता ईशान दीवान ने पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं सहित अन्य धाराओं को लागू किया है।

    अभियोजन पक्ष का दावा है कि कौर की बीएमडब्ल्यू कार एक डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मोटरसाइकिल एक डीटीसी बस से टकरा गई थी। इस हादसे में कौर, उनके परिवार के सदस्य और मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए थे। यही नहीं वह घायलों को अस्पताल भी लेकर गई थीं।

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    (एजेंसी इनपुट के साथ)