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    CNG Auto Ban: दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगे CNG ऑटो? EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट में क्‍या है प्लान

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 10:26 AM (IST)

    CNG Auto Ban दिल्ली सरकार की ईवी नीति 2.0 के डॉफ्ट में राजधानी में सीएनजी ऑटो रिक्शा को सड़कों से हटाने की सिफारिश की गई है। 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी और न ही सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में और क्या सुझाव दिए गए हैं।

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    दिल्ली की सड़कों से सीएनजी ऑटो हटेंगे। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से जल्द ही सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा गायब हो सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार की ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में राजधानी में सीएनजी ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है।

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    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लागू करेगी। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    नहीं होगा CNG ऑटो परमिट रिन्यूअल

    पॉलिसी के तहत 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिट को केवल इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट से दोबारा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निकायों और कचरा ढोने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी हटाने की सिफारिश की गई है।

    हालांकि जागरण संवाददाता से बातचीत में दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की हमारी नीति है, लेकिन जनता को कई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक साथ पूरी तरह से सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा बंद नहीं किए जाएंगे।

    बाइकों के लिए क्या है योजना?

    10 साल से ज्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। डॉफ्ट में 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दो पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही 15 अगस्त, 2025 से भारी वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी तिपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    ईवी पॉलिसी के ड्रॉफ्ट की प्रमुख बातें

    • दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2025 से नहीं होगा।
    • 15 अगस्त 2025 से केवल ई-ऑटो परमिट से बदले जाएंगे।
    • 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।
    • पेट्रोल/डीजल/सीएनजी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2026 से नहीं होगा।
    • डीजल/पेट्रोल/सीएनजी से चलने वाले तीनपहिया मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी 15 अगस्त 2025 से नहीं किया जाएगा।
    • कूडा उठाने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।
    • दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।

    बसों के लिए क्या है प्लान?

    ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित बसों को ई-बसों में बदलने की भी सिफारिश की गई है। पॉलिसी की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस इंट्रा सिटी संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस VI खरीदेंगे।

    साथ ही, निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से दो वाहन हों। यह सिफारिश ईवी पॉलिसी 2.0 की अधिसूचना के बाद लागू होगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल की मंजूरी के दौरान नीति के डॉफ्ट में बदलाव हो सकता है। इसमें खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित सिफारिशों में बदलाव किया जा सकता है।

    नोट- यह खबर समाचार एजेंसी पीटीआई और जागरण संवाददाता के इनपुट के आधार पर बनाई गई है।